political news : शराब बेचकर पैसा जमा नहीं करनेवालों पर करें कार्रवाई : मंत्री
उत्पाद मंत्री ने मुख्यालय और जिले के अधिकारियों के साथ की बैठक. शराब उठाव में कंपनी विशेष को प्राथमिकता देने पर कार्रवाई की बात कही
रांची. उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा है कि जिला स्तर पर शराब बिक्री के बाद राशि जमा नहीं करनेवालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी. इसके लिए उन्होंने एकरारनामा की शर्त के अनुरूप एजेंसी से राशि वसूली की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है. श्री प्रसाद ने बुधवार को विभागीय अधिकारियों के साथ हुई बैठक में उक्त निर्देश दिया.
शराब की बिक्री व जमा राशि में अंतर
उन्होंने कहा कि शराब की बिक्री व जमा राशि में काफी अंतर है. सभी जिलों से खुदरा उत्पाद दुकानों में उपलब्ध शराब व बकाया अंतर राशि की जानकारी दी गयी. जिलों द्वारा शराब बिक्री को लेकर दी गयी रिपोर्ट का सत्यापन किया जायेगा. इसमें गड़बड़ी पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. शराब बिक्री में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का शत प्रतिशत पालन करने का निर्देश दिया. खुदरा शराब दुकान में चोरी होने पर इसकी जिम्मेदारी संबंधित प्लेसमेंट एजेंसी की होगी. खुदरा शराब दुकान का बैंक खाता प्रतिदिन अपडेट करने का निर्देश दिया गया.
शराब उठाव में पारदर्शिता बरतने का निर्देश
उत्पाद मंत्री ने शराब उठाव में पारदर्शिता बरतने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा है कि शराब के ब्रांड के चयन में पिक एंड चूज नहीं किया जाये. ऐसा करने पर संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित राजस्व व अब तक प्राप्त राजस्व की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि निर्धारित राजस्व का लक्ष्य न्यूनतम मानक है. लक्ष्य से अधिक राजस्व की प्राप्ति का प्रयास किया जाये. उत्पाद मंत्री ने दुकानों में एमआरपी से अधिक दर पर शराब की बिक्री को लेकर की गयी कार्रवाई, खुदरा दुकानों में कार्यरत कर्मियों के मानदेय भुगतान, शराब की उपलब्धता समेत अन्य बिंदुओं पर जानकारी प्राप्त की. उन्होंने इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिये.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है