रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने साहिबगंज में पाइपलाइन जलापूर्ति योजना को शीघ्र चालू करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने सुनवाई के दाैरान पक्ष सुनने के बाद राज्य सरकार को फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया. साथ ही अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 26 नवंबर की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता राजीव शर्मा व अधिवक्ता ओम प्रकाश ने पैरवी की. वहीं राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सिद्धेश्वर मंडल ने जनहित याचिका दायर कर पाइपलाइन जलापूर्ति योजना को शीघ्र चालू करने की मांग की है. प्रार्थी का कहना है कि वर्ष 2009 से साहिबगंज में जलापूर्ति योजना पर काम हो रहा है, लेकिन वह अब तक पूरा नहीं हो पाया है.
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