वरीय संवाददाता, रांची़ झारखंड हाइकोर्ट ने जलस्रोतों के संरक्षण और हटिया, कांके, गेतलसूद डैम को अतिक्रमण मुक्त करने तथा साफ-सफाई को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने पक्ष सुनने के बाद रांची के उपायुक्त व रांची नगर निगम को 20 सितंबर के आदेश के अनुपालन को लेकर शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया. पानी की समस्या पर गठित की गयी टास्क फोर्स की बैठक में लिये गये निर्णयों की भी जानकारी देने को कहा गया. मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी. इससे पूर्व रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव ने खंडपीठ को बताया कि हिनू नदी, भुसुर नदी में अतिक्रमण को लेकर वर्ष 2021 से लंबित मामले में एक अक्टूबर 2024 को रांची नगर निगम ने अंतिम आदेश पारित कर दिया है. एक माह का समय दिया गया हैै. इस दाैरान अतिक्रमण करनेवाले आरआरडीए ट्रिब्यूनल से राहत नहीं पाते हैं, तो उनके अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर निगम विधिसम्मत कार्रवाई करेगा. वहीं बड़ा तालाब दीवाली व छठ पर्व के बाद कुछ गंदा हुआ है. उसकी साफ-सफाई करायी जायेगी. उल्लेखनीय है कि जलस्रोतों के अतक्रिमण व साफ-सफाई को गंभीरता से लेते हुए वर्ष 2011 में झारखंड हाइकोर्ट ने उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था.
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