रांची. एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामले में धनबाद के चिकित्सक डॉ एम प्रसाद को झारखंड हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिल गयी है. हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुना. सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने धनबाद के सरायढेला थाना में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर दिया. अदालत ने कहा कि प्रार्थी के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला नहीं बनता है.
आरोप को बेबुनियाद व झूठा बताया
इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अभिषेक कृष्ण गुप्ता ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि प्रतिवादी विजय रविदास ने वर्ष 2022 में एससी-एसटी एक्ट के तहत जो मामला दर्ज कराया है, वह गलत है. उसके द्वारा लगाया गया आरोप बेबुनियाद व झूठा है. इसके बाद भी एससी-एसटी का मामला दर्ज कर लिया गया. उन्होंने अदालत से प्राथमिकी को निरस्त करने का आग्रह किया. ज्ञात हो कि प्रार्थी डॉ एम प्रसाद ने क्रिमिनल रिट याचिका दायर की थी. उन्होंने सरायढेला थाना में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की थी.
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