Diwali 2022: दीपावली और गुरुपर्व को देखते हुए पटाखे फोड़ने के लिए समय निर्धारित कर दिया गया है. आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई भी होगी. आदेश के अनुसार, दीपावली व गुरुपर्व के दिन मात्र दो घंटे यानी रात आठ बजे से 10 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति रहेगी. जबकि, छठ पूजा के दौरान सुबह छह से आठ बजे तक पटाखे फोड़ सकेंगे. इसी प्रकार, क्रिसमस व नव वर्ष के दिन मध्य रात्रि 11:55 से 12:30 बजे तक पटाखे फोड़े जा सकेंगे.
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निर्देश जारी
झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31 (ए) के तहत प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए यह निर्देश जारी किया गया है.
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125 डेसीबल से कम आवाज वाले पटाखों की ही बिक्री
जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि इस दौरान वैसे पटाखों की ही बिक्री होगी, जिनकी ध्वनि सीमा 125 डीबी (ए) से कम हो. आदेश का उल्लंघन करने पर ऐसे लोगों के विरुद्ध आइपीसी की धारा 188 एवं वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 37 के अधिनियमों के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी.