रांची : चारा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व सीएम सह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की अोर से दायर क्रिमिनल अपील सह जमानत याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाइकोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई. हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करते हुए याचिका की त्रुटियों को दूर करने का निर्देश दिया.
त्रुटियों को दूर करने के लिए अदालत ने प्रार्थी को सात मार्च तक का समय दिया. अगली सुनवाई के लिए 11 मार्च की तिथि निर्धारित की. उस दिन अदालत केस से संबंधित एलसीआर के लिए निर्देश देगी. इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने पक्ष रखते हुए बताया कि दो त्रुटि को दूर कर लिया गया है.
याचिका में दो और त्रुटि है, जिसे आज ही दूर कर लिया जायेगा. सुनवाई के दाैरान सीबीआइ की अोर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव उपस्थित थे. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की ओर से क्रिमिनल अपील याचिका दायर की गयी है. साथ ही आइए याचिका दायर कर आधी सजा काटने, बढ़ती उम्र व विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियों के आधार पर जमानत देने का आग्रह किया गया है.
चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद को सीबीआइ की विशेष अदालत ने पांच साल की सजा सुनायी है और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. लालू प्रसाद के खिलाफ चारा घोटाले के पांच मामलों में सजा सुनायी जा चुकी हैं. लालू को पहले ही चाईबासा के दो, देवघर व दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत मिल चुकी है.
Posted By: Sameer Oraon