रांची : चारा घोटाले के डोरंडा डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में रांची के स्पेशल कोर्ट का फैसला आ चुका है जिसमें लालू यादव सहित 75 लोग दोषी करार किये जा चुके हैं. जबकि 24 लोग इस मामले में बरी हो गये हैं. अब इस मामले में सजा का ऐलान 21 फरवरी को होगा.
बता दें कि लालू यादव के सजा की मियाद 3 साल पूरे होने पर जमानत संभव है, लेकिन 3 साल से कम होने पर हाईकोर्ट में अपील करना होगा जिसमें वक्त लग सकता है. ज्ञात हो कि इस केस में साल 2005 में चार्जशीट फ्रेम दायर किया गया था. इसमें 170 आरोपी थे लेकिन ट्रायल के दौरान 55 आरोपियों की मौत हो चुकी है. लालू यादव समेत सभी आरोपियों के ख़िलाफ़ जांच एजेन्सी ने 2001 में चार्जशीट दायर किया था और 2005 में चार्ज फ्रेम किया गया था.
Also Read: Lalu Prasad Yadav Updates : चेहरे पर चिंता, मुंह पर मास्क, कुछ यूं कोर्ट पहुंचे लालू प्रसाद यादव
झारखंड में जिन 5 मामलों में लालू यादव दोषी पाए गये थे, उनमें ये एकमात्र ऐसा केस था जिसमें फैसला आना बाकी था. बाकी 4 मामलों में लालू यादव को दोषी किया जा चुका है. जिसमें वो जमानत पर बाहर आये हुए थे.
आपको बता दें कि चाईबासा कोषागार मामले में 7 साल की सजा हो चुकी है, जबकि दुमका से अवैध कोषागार मामले में 5 साल व देवघर कोषागार मामले में 4-4 साल की सजा सुनाई गयी थी. इन सभी मामलों में लालू यादव ने सजा का पचास प्रतिशत हिस्सा पूरा कर लिया है.
राजेंद्र पांडेय
साकेत बिहारी लाल
दीनानाथ सहाय
राम सेवक
ऐनल हक़
सनाउल हक़
मो हुसैन
कलशमनी कश्यप
बलदेव साहू
रंजित सिन्हा
अनिल सिन्हा
अनिता प्रसाद
रमावतार शर्मा
चंचल सिन्हा
रामशंकर सिंह
बसंत सिन्हा
क्रांति सिंह
मधु मेहता
Posted By : Sameer Oraon