Loading election data...

Fodder Scam : लालू प्रसाद की जमानत मामले में सीबीआई हाईकोर्ट में कर सकती है जवाब दाखिल

Fodder Scam : रांची : दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े चारा घोटाला मामले में आज सोमवार को सीबीआई हाईकोर्ट में जवाब दाखिल कर सकती है. आपको बता दें कि इस मामले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री और राजद सु्प्रीमो लालू प्रसाद यादव की ओर से हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गयी थी. इस मामले में हाईकोर्ट में 27 नवंबर को सुनवाई होनी है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 23, 2020 11:40 AM
an image

Fodder Scam : रांची : दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े चारा घोटाला मामले में आज सोमवार को सीबीआई हाईकोर्ट में जवाब दाखिल कर सकती है. आपको बता दें कि इस मामले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री और राजद सु्प्रीमो लालू प्रसाद यादव की ओर से हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गयी थी. इस मामले में हाईकोर्ट में 27 नवंबर को सुनवाई होनी है.

Also Read: भारी उद्योग मंत्रालय के इस कदम से बीएसएल के अधिकारियों में आक्रोश, सर्कुलर वापस लेने के लिए बना रहे ये रणनीति

झारखंड हाईकोर्ट में लालू प्रसाद यादव की ओर से दुमका कोषागार मामले में जमानत की गुहार लगायी गयी है. इस मामले में इन्हें जमानत मिलती है तो वे जेल से बाहर निकल जाएंगे. आपको बता दें कि 4 मामलों में से तीन मामलों में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है. इस मामले में जमानत के लिए लालू प्रसाद ने आधी सजा काटने और अपनी बीमारियों का हवाला दिया है.

Also Read: Akshay Navami : अक्षय नवमी आज, इस मंत्र का जप कर भगवान विष्णु को करें प्रसन्न

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव फिलहाल झारखंड की राजधानी रांची के रिम्स स्थित केली बंगले में इलाजरत हैं. इससे पहले रिम्स में इनका इलाज चल रहा था. कोरोना संक्रमण को देखते हुए उन्हें रिम्स निदेशक के बंगले में शिफ्ट किया गया था.

Also Read: झारखंड में बढ़ी ठंड, जवाहर लाल नेहरू जैविक उद्यान में अजगर के लिए स्पेशल रजाई, तो टाइगर के बाड़े में है हीटर, पढ़िए क्या है पूरी व्यवस्था

सूत्रों की मानें, तो सीबीआई अपने जवाब में सीआरपीसी की धारा 427 का हवाला दे सकती है. इसके तहत एक तरह के मामले में कई बार सजा मिली है तो निचली अदालत द्वारा अपने आदेश में यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी, लेकिन सीबीआई का दावा है कि लालू प्रसाद की ओर से निचली अदालत में इस तरह का कोई आदेश नहीं दिया गया है. इसलिए सीबीआइ का मानना है कि लालू प्रसाद यादव ने दुमका कोषागार में भी एक दिन की सजा नहीं काटी.

Also Read: पलामू किला से मेला देख लौट रहे मुखिया की सड़क हादसे में मौत, उपमुखिया समेत अन्य घायल

Posted By : Guru Swarup Mishra

Exit mobile version