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चारा घोटाला: डोरंडा कोषागार मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई टली

Jharkhand News: डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की ओर से दायर अपील सह जमानत याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई टल गयी. कोर्ट के नहीं बैठने के कारण लालू प्रसाद यादव की याचिका पर सुनवाई नहीं हो पायी.

Jharkhand News: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की ओर से दायर अपील सह जमानत याचिका पर सुनवाई आज शुक्रवार को टल गयी. अदालत के नहीं बैठने के कारण लालू प्रसाद की याचिका पर सुनवाई नहीं हो पाई. इस मामले में 8 अप्रैल को सुनवाई हो सकती है.

चार मामलों में मिल चुकी है जमानत

डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की ओर से दायर अपील सह जमानत याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई टल गयी. अदालत के नहीं बैठने के कारण लालू प्रसाद यादव की याचिका पर सुनवाई नहीं हो पायी. आपको बता दें कि कुल पांच मामलों में चार मामलों में लालू प्रसाद को जमानत मिल चुकी है. डोरंडा कोषागार मामले में जमानत के लिए उनकी ओर से झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिक दाखिल की गयी है.

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139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का मामला

बिहार के पूर्व सीएम व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने बताया कि डोरंडा कोषागार मामले में जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होने की संभावना है. उल्लेखनीय है कि डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव को 5 वर्ष की सजा सुनाई है. इसी मामले में जमानत के लिए लालू प्रसाद की ओर से झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है.

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रिपोर्ट: राणा प्रताप

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