17.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू यादव की रिहाई का आदेश सीबीआई कोर्ट से जारी, हाईकोर्ट से मिल चुकी जमानत

Jharkhand News: चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू यादव की रिहाई का आदेश जारी हो गया. इनकी ओर से अदालत में 10 लाख रुपये जुर्माने की राशि जमा करायी गयी. इसके साथ ही 1-1 लाख रुपये दो बेल बॉन्ड जमा किया गया. ये जानकारी अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने दी.

Jharkhand News: रांची सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की अदालत से आज गुरुवार को चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू यादव की रिहाई का आदेश जारी हो गया. इनकी ओर से अदालत में 10 लाख रुपये जुर्माने की राशि जमा करायी गयी. इसके साथ ही 1-1 लाख रुपये दो बेल बॉन्ड जमा किया गया. ये जानकारी अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने दी. आपको बता दें कि सीबीआई की अदालत ने इन्हें डोरंडा से जुड़े चारा घोटाला मामले में पांच साल की सजा सुनायी है. पिछले दिनों इन्हें हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिली थी.

हाईकोर्ट से मिली है सशर्त जमानत

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत में आज अधिवक्ता प्रभात कुमार की ओर से 10 लाख रुपये जुर्माना व 1-1 लाख रुपये का बेल बॉन्ड भरा गया. इसके बाद अदालत से लालू का रिलीज ऑर्डर जारी हुआ. आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले (डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी) में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू यादव की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद लालू यादव को जमानत दे दी गयी थी. अदालत ने लालू यादव को शर्त के साथ जमानत की सुविधा दी थी. अदालत ने 10 लाख रुपये जुर्माना की राशि जमा करने व 100000 के बंधन पत्र पर जमानत की सुविधा प्रदान की थी.

Also Read: Lalu Yadav Bail: लालू यादव को चारा घोटाला में झारखंड हाईकोर्ट से मिली सशर्त जमानत

लालू यादव को मिली है पांच साल की सजा

आपको बता दें कि सीबीआई की विशेष अदालत ने 21 फरवरी को चारा घोटाला मामले (डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ की निकासी) में लालू यादव को पांच साल की सजा सुनायी है. लालू यादव को चार मामलों में पहले ही हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी थी. अब पांचवें मामले में भी इन्हें जमानत मिल चुकी है.

Also Read: विधायक सरयू राय के खिलाफ शिकायतवाद मामले में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का नहीं हुआ बयान दर्ज

रिपोर्ट : राणा प्रताप/अजय दयाल

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें