लालू यादव: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में चारा घोटाला (fodder scam) के सबसे बड़े मामले (डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी) में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू यादव की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने प्रार्थी और सीबीआई का पक्ष सुनने के बाद लालू यादव को जमानत दे दी. अदालत ने लालू यादव को शर्त के साथ जमानत की सुविधा दी. अदालत ने 10 लाख रुपये जुर्माना की राशि जमा करने व 100000 के बंधन पत्र पर जमानत की सुविधा प्रदान की.राबड़ी आवास पर खुशियों का शुक्रवार.
सीबीआई ने जमानत का किया था विरोध
चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू यादव (Lalu Yadav) की ओर से दायर जमानत याचिका पर अदालत के आदेश के आलोक में सीबीआई की ओर से इससे पहले बुधवार को झारखंड हाइकोर्ट में शपथ पत्र दायर किया गया था. बताया जाता है कि सीबीआई ने अपने जवाब में कहा था कि इस मामले में लालू प्रसाद की आधी सजा अब तक पूरी नहीं हुई है. वैसी स्थिति में उन्हें जमानत दिया जाना उचित नहीं होगा.
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अदालत से की थी जमानत देने की मांग
पिछली बार लालू यादव की ओर से बताया गया था कि डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में उनकी हिरासत की अवधि 41 माह से अधिक हो चुकी है, जबकि सजा की आधी अवधि 30 माह ही होती है. आधी से अधिक सजा काटने के आधार पर अदालत से जमानत देने की मांग की गयी थी. आपको बता दें कि सीबीआई की विशेष अदालत ने 21 फरवरी को चारा घोटाला मामले (डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ की निकासी) में लालू यादव को पांच साल की सजा सुनायी है. लालू यादव को चार मामलों में पहले ही हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी थी. अब पांचवें मामले में भी इन्हें जमानत मिल चुकी है.
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रिपोर्ट: राणा प्रताप