fodder scam : चारा घोटाला में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व सीएम व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. अदालत से बेल मिलने पर वे जेल से बाहर आ जायेंगे. अन्य मामलों में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है. चारा घोटाले से जुड़े दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की है.
लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चारा घोटाले से जुड़े पांच मामले झारखंड में चल रहे हैं. चार मामलों में सीबीआई की अदालत से उन्हें सजा सुनायी जा चुकी है. पांचवा मामला डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित है और इसकी सुनवाई अभी रांची के सीबीआई कोर्ट में चल रही है. सीबीआई की विशेष अदालत से उन्हें चारा घोटाले के जिन चार मामलों में सजा मिली है, उसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की है. इसमें तीन मामले में हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है. दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में उनकी ओर से जमानत के लिए याचिका दाखिल की गयी है, जिस पर सुनवाई चल रही है. 27 नवंबर को जमानत याचिका पर सुनवाई होगी.
Also Read: Lalu yadav viral video case : दो साल से रिम्स में हैं लालू, जेल मैनुअल पर उठता रहा है सवाल
बहुचर्चित चारा घोटाला में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर अब हाईकोर्ट में सुनवाई 27 नवंबर को होगी. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई की जायेगी. आपको बता दें कि छह नवंबर को हाईकोर्ट में जमानत पर सुनवाई टलने के कारण लालू प्रसाद यादव को दिवाली जेल में ही मनानी पड़ी. सीबीआई की विशेष अदालत ने दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव को सात साल की सजा सुनाई है. हाईकोर्ट में इस मामले में दाखिल जमानत याचिका में इनकी ओर से आग्रह किया गया है कि उन्होंने आधी सजा काट ली है. इसलिए उन्हें जमानत दे दी जाए.
दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की ओर से पिछले दिनों जमानत याचिका दाखिल की गयी थी. हालांकि जमानत पर सुनवाई को लेकर 9 नवंबर की तारीख तय थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता ने 6 नवंबर को ही इनसे जुड़े मामले में सुनवाई के कारण जमानत पर सुनवाई करने का आग्रह किया था, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था और छह नवंबर को सुनवाई टल गयी थी. चारा घोटाला से जुड़े दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी. जमानत याचिका में उन्होंने आग्रह किया है कि लालू प्रसाद यादव ने आधी सजा काट ली है. इसलिए इन्हें जमानत दे दी जाए.
चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव फिलहाल रांची के रिम्स स्थित केली बंगला में रह रहे हैं. कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण उन्हें रिम्स से केली बंगला में शिफ्ट किया गया था. आपको बता दें कि बिहार के पूर्व सीएम व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव 23 दिसंबर 2017 से चारा घोटाला मामले में जेल में बंद हैं. दुमका, देवघर और चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत इन्हें सजा सुना चुकी है. देवघर और चाईबासा से जुड़े तीन मामले में इन्हें जमानत मिल चुकी है. चाईबासा के दो मामलों में लालू प्रसाद को जमानत मिल चुकी है.
Also Read: झारखंड के पूर्व डीजीपी डीके पांडेय और उनकी बहू के बीच का विवाद कैसे सुलझा, पढ़िए ये रिपोर्ट
चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव को चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में 9 अक्टूबर को जमानत मिल गयी है. लालू प्रसाद यादव ने अपनी जमानत याचिका में अपनी बीमारी का हवाला दिया था. याचिका में बताया गया है कि वह कई बीमारियों से ग्रसित हैं. उनका इलाज कई सालों से रांची के रिम्स में हो रहा है. उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है. इसलिए उन्हें जमानत दे दी जाए. लालू प्रसाद यादव ने 4 जुलाई को हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी.
बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व सीएम सह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत मामले में सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया. इसमें सीबीआई ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाले के जिस मामले में जमानत की मांग की है, उस मामले में सीबीआई कोर्ट से उन्हें मिली सजा की आधी अवधि पूरी नहीं हुई है. सीबीआई ने इस दौरान सीआरपीसी की धारा 427 का हवाला देते हुए कहा कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में से जुड़े चारा घोटाला में लालू प्रसाद यादव एक दिन भी जेल में नहीं रहे हैं.
लालू प्रसाद यादव की ओर से दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई है. उनकी ओर से सजा की आधी अवधि जेल में काटने और हृदय रोग, किडनी व शुगर सहित 16 प्रकार की बीमारियों का हवाला देकर जमानत की मांग की गयी है. आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव पर झारखंड में कुल पांच मामले चल रहे हैं. इनमें से चार मामलों में उन्हें सजा मिल चुकी है. लालू को पहले ही चाईबासा के दो एवं देवघर मामले में जमानत मिल चुकी है, जबकि दुमका कोषागार मामले में उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है. डोरंडा कोषागार मामले में अभी निचली अदालत में सुनवाई चल रही है.
सीबीआई ने हाईकोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 427 का हवाला देकर जमानत का विरोध किया है. इसके तहत सजा काट रहे किसी व्यक्ति को दूसरे मामले में दोबारा सजा सुनाई जाती है, तो सजा लगातार चलेगी. जब तक कि निचली अदालत अपने आदेश में यह स्पष्ट न करे कि सजाएं एक साथ चलेंगी. सीबीआई का दावा है कि लालू प्रसाद यादव के मामले में भी ऐसा ही हुआ है. उनके मामले में न तो निचली अदालत ने सजा चलाए जाने को लेकर कोई स्पष्ट आदेश दिया है और न ही लालू की ओर इसके लिए निचली अदालत में कोई आवेदन दिया गया है. ऐसे में पहली सजा पूरी होने के बाद ही दूसरी सजा शुरू मानी जायेगी.
Also Read: संविधान दिवस पर झालसा का एप एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल होगा लॉन्च, ऐसे मिलेगी मुफ्त कानूनी मदद
Posted By : Guru Swarup Mishra