रांची: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए दोषसिद्धि के आदेश ( conviction order) को निलंबित करने का आग्रह किया है. मधु कोड़ा ने अपनी याचिका दायर कर कहा है कि वह पूर्व सांसद व पूर्व विधायक रहे हैं और पूर्व सीएम भी रहे हैं. नवंबर 2024 में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उन्हें चुनाव लड़ना है. अगर उनकी सजा पर स्टे नहीं लगाया गया तो वह चुनाव लड़ने से वंचित रह जाएंगे.
क्या है मामला
बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने इस याचिका का विरोध किया और कहा कि पूर्व में हाईकोर्ट ने ऐसी याचिका खारिज की है. हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अगली सुनवाई 13 अगस्त 2024 को रखी है. आपको बता दें कि 2017 में हाईकोर्ट ने मधु कोड़ा को भ्रष्टाचार के मामले में 3 साल की सजा सुनाई थी और पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. लेकिन साल 2018 में मधु कोड़ा को इस मामले में बेल दे दी गई थी और जुर्माने पर रोक लगा दी गई थी. इसके बाद वर्ष 2020 में मधु कोड़ा ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी देकर सजा माफ करने की मांग की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था.
चुनाव से पहले पत्नी हुई बीजेपी में शामिल
आपको बता दें कि मधु कोड़ा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री है. लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा बीजेपी में शामिल हुई थी. बीजेपी ने गीता कोड़ा को सिंहभूम से लोकसभा का टिकट दिया है. खुद पीएम मोदी चाईबासा में गीता कोड़ा के लिए प्रचार करने आए थे. इस दौरान चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में चुनावी सभा संबोधित किया था.
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