रांची. झारखंड हाइकोर्ट में पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड मामले में आरोपी पूर्व मंत्री गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में सुनवाई हुई. इस दाैरान प्रार्थी ने अदालत से अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति देने का आग्रह किया गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया.
मुख्य अनुसंधानकर्ता की गवाही को नहीं माना
जाये
प्रार्थी राजा पीटर ने याचिका दायर की थी. इसमें कहा गया था कि मामले में रांची स्थित एनआइए की विशेष अदालत में ट्रायल के दौरान मुख्य अनुसंधानकर्ता की गवाही सबसे अंत में होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया. दूसरे गवाहों की गवाही पूरी होने के पूर्व अनुसंधानकर्ता की गवाही करायी गयी. ऐसा होने के बाद गवाही देनेवाले गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन ठीक से नहीं होगा. इसलिए मुख्य अनुसंधानकर्ता की गवाही को नहीं माना जाये. अभी यह मामला गवाही के स्टेज पर चल रहा है. पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा की हत्या नाै जुलाई 2008 को बुंडू के स्कूल में कार्यक्रम के दौरान नक्सलियों ने गोली मारकर कर दी थी. मामले में पूर्व मंत्री राजा पीटर, नक्सली कुंदन पाहन सहित कई आरोपी ट्रायल का सामना कर रहे हैं.
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