हत्या के मामले में चार अभियुक्तों को उम्रकैद
जिला व अतिरिक्त सत्र (तृतीय) न्यायाधीश शंकर कुमार महाराज की अदालत ने बुधवार को हत्या के मामले चार अभियुक्तों को सजा सुनायी. अदालत ने धारा-302/34 के तहत चारों अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी.
रांची (मेदिनीनगर).
जिला व अतिरिक्त सत्र (तृतीय) न्यायाधीश शंकर कुमार महाराज की अदालत ने बुधवार को हत्या के मामले चार अभियुक्तों को सजा सुनायी. अदालत ने धारा-302/34 के तहत चारों अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही प्रत्येक अभियुक्त पर 7500 रुपये जुर्माना भी लगाया है. वहीं, धारा 201/34 के तहत सभी को पांच-पांच वर्ष की कैद और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. जुर्माने की राशि नहीं जमा करने पर अभियुक्तों को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. सजा पानेवाले चार अभियुक्तों में चैनपुर थाना क्षेत्र के गुरहा गांव निवासी गुड्डू पासी, रामावतार पासी, महेश पासी और सुनीता देवी शामिल हैं. जानकारी के अनुसार, गुरहा गांव निवासी विकास कुमार पासी ने अपने पिता अजय राम पासी की हत्या का आरोप लगाते हुए उक्त चारों अभियुक्तों के खिलाफ चैनपुर थाना में 20 दिसंबर 2020 को नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. आरोप था कि अजय राम पासी और अभियुक्तों के बीच रास्ते की जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. इसको लेकर दोनों पक्षों के बीच गाली-गलौज और झगड़ा हुआ था. विकास के मुताबिक, 19 दिसंबर 2020 को उसके पिता अजय राम पासी मजदूरी करने निकले थे, लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटे. इस पर विकास और उसकी मां गीता देवी अजय राम को खोजने के लिए निकले, लेकिन उनका पता नहीं चला. अगले दिन डुमरिया बांध पर अजय राम पासी का शव मिला. मृतक के ललाट पर चोट के निशान थे. उसकी गर्दन की दाहिनी तरफ जख्म के निशान थे. टांगी से काट कर उनकी हत्या की गयी थी. अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए चारों अभियुक्तों को सजा सुनायी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है