Jharkhand News: रांची-झारखंड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी गिरेंद्र टूटी के खिलाफ राज्य सरकार ने एक्शन लिया है और उन्हें निलंबित कर दिया है. कार्यों में लापरवाही बरतने के आरोप में कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है. इस बाबत कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गयी है.
गिरेंद्र टूटी पर गिरी गाज
गिरेंद्र टूटी (जेएएस) सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया में सीओ (अंचल अधिकारी) के रूप में नियुक्त थे. उसी दौरान कार्यों में लापरवाही बरतने के मामले में उनके खिलाफ राज्य सरकार ने कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया. अभी वे कोडरमा में अंचलाधिकारी के रूप में कार्य कर रहे थे.
निलंबन अवधि में प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय होगा मुख्यालय
निलंबन अवधि में गिरेंद्र टूटी का मुख्यालय दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय (रांची) निर्धारित किया गया है. इस दौरान झारखंड सरकारी सेवक नियमावली 2016 के नियम-10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा.
कार्मिक विभाग ने जारी की अधिसूचना
झारखंड के राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव की अध्यक्षता में 22 फरवरी 2024 को विभागीय स्थापना समिति की बैठक आयोजित की गयी थी. इसकी कार्यवाही की प्रति उपलब्ध कराते हुए कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले के गम्हरिया के तत्कालीन सीओ गिरेंद्र टूटी (वर्तमान में सीओ, कोडरमा) को निलंबित करने की अनुशंसा की गयी. इस संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने 10 जून को अधिसूचना जारी कर दी.
Also Read: मोदी 3.0 सरकार में कैबिनेट मंत्री बनी अन्नपूर्णा देवी से बढ़ी कोडरमा के लोगों की उम्मीदें