Ranchi News : पीड़ितों के पुनर्वास मामले में अपडेट जानकारी देने का निर्देश

सरकार ने हाइकोर्ट को दी जानकारी, मानव तस्करी के पीड़ितों को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जायेगा

By Prabhat Khabar News Desk | February 13, 2025 12:32 AM

रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने मानव तस्करी की शिकार पीड़ित महिलाअों के पुनर्वास के मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को अपडेट जानकारी देने का निर्देश दिया. कोर्ट ने पूछा कि कितने पीड़ितों को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा गया है. इसकी जानकारी कोर्ट में प्रस्तुत की जाये. सुनवाई जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ में हुई. राज्य सरकार की अोर से शपथ पत्र दायर कर उठाये गये कदमों की जानकारी दी गयी. अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद ने बताया कि मानव तस्करी के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है. पीड़ितों को जेएसएलपीएस के स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने का निर्देश दिया गया है. उन्हें योजनाअों का लाभ मिलेगा. इससे उनका पुनर्वास हो सकेगा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सुनीता की ओर से अपील याचिका दायर की गयी थी. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष मानव तस्करी की शिकार महिलाओं की बरामदगी के बाद उनके पुनर्वास में समस्या की बात आयी. इस पर कोर्ट ने पिछली सुनवाई में राज्य सरकार को पीड़ितों के पुनर्वास के लिए योजना बनाने का निर्देश दिया था.

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