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कैबिनेट विस्तार से पहले हेमंत सोरेन के लिए अच्छी खबर, एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक

Good News For Hemant Soren: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए कैबिनेट विस्तार से पहले अच्छी खबर आई है. हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया है.

Good News For Hemant Soren| झारखंड में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए झारखंड हाईकोर्ट से अच्छी खबर आई. बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका पर अंतरिम आदेश दिया, जिसमें एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई है.

Good News For Hemant Soren: 16 तक हेमंत सोरेन को राहत

जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई करने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेता को कोर्ट में पेशी से छूट दे दी. यह छूट 16 दिसंबर तक दी गई है. साथ ही हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को 16 दिसंबर तक अपना जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है.

जमीन घोटाला मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को बनाया था आरोपी

झारखंड की राजधानी रांची में कथित जमीन घोटाला मामले में ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आरोपी बनाया था. इस मामले में अगस्त 2023 से जनवरी 2024 के बीच ईडी ने पूछताछ के लिए कई बार झारखंड के सीएम को समन जारी किये, लेकिन हेमंत सोरेन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ऑफिस में हाजिर नहीं हुए.

एमपी-एमएलए कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से छूट वाली याचिका खारिज

केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने लोअर कोर्ट में इसकी शिकायत की. ईडी की शिकायतवाद पर सुनवाई करते हुए एमपी-एमएलए कोर्ट ने हेमंत सोरेन की व्यक्तिगत पेशी से छूट वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि उन्हें कोर्ट में उपस्थित होना होगा.

एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश को हेमंत ने दी थी चुनौती

एमपी-एमएलए कोर्ट के इस आदेश को हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी ने एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी.

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