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हेमंत सोरेन के लिए झारखंड हाईकोर्ट से आई ये अच्छी खबर, महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया

महाधिवक्ता राजीव रंजन ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि हमने कोर्ट में जो आवेदन दिया था, उसे स्वीकार कर लिया गया है. हमारे आवेदन पर ईडी को समग्र जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है.

झारखंड हाईकोर्ट से सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो इस वक्त प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की गिरफ्त में हैं, के लिए अच्छी खबर आई है. चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने ईडी को समग्र जवाब दाखिल करने का समय दिया है. झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि उनके लिए यह अच्छी खबर है.

कोर्ट ने हमारे आवेदन को स्वीकार किया : महाधिवक्ता

महाधिवक्ता राजीव रंजन ने सोमवार (12 फरवरी) को झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि हमने कोर्ट में जो आवेदन दिया था, उसे स्वीकार कर लिया गया है. हमारे आवेदन पर ईडी को समग्र जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है. हम यही चाहते थे. हम जो चाहते थे, कोर्ट ने उसे आज अलाउ कर दिया.

अब समग्र घटनाक्रम पर एक साथ होगी सुनवाई

उन्होंने कहा कि अब पूरे घटनाक्रम पर एक साथ सुनवाई होगी. यह हमारे लिए अच्छा संकेत है. राजीव रंजन ने कहा, ‘हमने कहा था कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी गैर-कानूनी है, उनकी रिमांड को भी हमने हाईकोर्ट में चैलेंज किया था. अब प्रवर्तन निदेशालय को इन सभी मामलों में जवाब देना होगा.

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27 फरवरी को हाईकोर्ट में होगी अंतिम सुनवाई

उन्होंने कहा कि हमने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को गैरकानूनी और अवैध करार दिया था. हमने इसका आवेदन कोर्ट में किया और कोर्ट ने हमारे आवेदन को स्वीकार कर लिया है. 27 फरवरी को उनकी गिरफ्तारी से लेकर रिमांड तक की ईडी की कार्रवाई पर अंतिम सुनवाई होगी.

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10 बार समन, 2 बार हुई हेमंत सोरेन से पूछताछ

ज्ञात हो कि ईडी ने हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले में 10 बार समन जारी किया. उनसे दो बार पूछताछ हुई. दूसरी बार पूछताछ के बाद 31 दिसंबर की रात को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. इसके पहले हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर ईडी की टीम ने छापेमारी की थी. वहां से बीएमडब्ल्यू कार और 36 लाख रुपए नकद बरामद किए थे.

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