Good News: स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी! पीएचडी करने के लिए हर माह मिलेंगे 25000 रुपए, रिसर्च पेपर के लिए 2 लाख

Good News: हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड के स्टूडेंट्स को बड़ी खुशखबरी दी है. पीएचडी करने के लिए हर माह 25000 रुपए मिलेंगे. विदेश में रिसर्च पेपर पेश करने के लिए 2 लाख रुपए मिलेंगे.

By Mithilesh Jha | July 15, 2024 10:48 AM

Good News|Hemant Soren Gift to Students: झारखंड सरकार ने उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हेमंत सोरेन की सरकार ने एक योजना की शुरुआत की है. मुख्यमंत्री फेलोशिप स्कीम फॉर एकेडमिक एक्सलेंस के तहत 1,000 स्थानीय छात्रों को पीएचडी करने के लिए हर महीने 25,000 रुपए मिलेंगे. विदेश में रिसर्च पेपर प्रस्तुत करने पर 2 लाख रुपए सरकार देगी.

मुख्यमंत्री फेलोशिप स्कीम फॉर एकेडमिक एक्सलेंस

सरकार ने कहा है कि मुख्यमंत्री फेलोशिप स्कीम फॉर एकेडमिक एक्सलेंस के तहत 1000 मेधावी विद्यार्थियों को सरकार हर माह 25,000 रुपये की सहायता दी जाएगी. यूजीसी नेट, सीएसआइआर नेट परीक्षा उत्तीर्ण व अभियंत्रण पाठ्यक्रम में गेट पास विद्यार्थियों को पीएचडी में नामांकन लेने पर हर यह राशि दी जाएगी.

JET पास करने वालों को मिलेंगे प्रति माह 22500 रुपए

झारखंड एलिजिब्लिटी टेस्ट उत्तीर्ण करनेवाले झारखंड के स्थानीय विद्यार्थियों को 22,500 रुपये प्रतिमाह की दर से राशि दी जायेगी. सीएम फेलोशिप योजना के तहत दुनिया के शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों में रिसर्च वर्क का पेपर प्रस्तुत करने के लिए भी प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा सरकार की ओर से की गई है.

अन्य राज्यों में पेपर प्रस्तुत करने के लिए मिलेंगे 50 हजार रुपए

शीर्ष विश्वविद्यालय में पीजी या अन्य उच्चतर शिक्षण कोर्स से संबंधित पेपर प्रेजेंटेशन के उद्देश्य से विदेश जाने के लिए एक बार अधिकतम दो लाख रुपये दिये जायेंगे. वहीं, देश के अंदर किसी अन्य राज्य में पेपर प्रस्तुत करने के लिए जाने पर एक बार अधिकतम 50,000 रुपये सरकार देगी. नैक से ए ग्रेड प्राप्त संस्थान या एनआरएफ के टॉप संस्थानों में पेपर प्रस्तुत करने के लिए भी सरकार की ओर से सहायता राशि दी जाएगी.

केवल स्थानीय विद्यार्थियों को ही मिलेगा लाभ

झारखंड सरकार की इस योजना का लाभ झारखंड के राजकीय व निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालय में पढ़ रहे विद्यार्थियों को ही मिलेगा. अभ्यर्थियों का झारखंड का निवासी होना अनिवार्य शर्त है. फेलोशिप के लिए सीटों का विभाजन राज्य सरकार के कोटिवार आरक्षण प्रावधानों के अनुरूप होगा.

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