Good News : राशन कार्ड नहीं है, तो हो जाएं तैयार, ऐसे कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन
Good News, www.aahar.jharkhand.gov.in : रांची : आपके पास राशन कार्ड नहीं है और आप बनवाना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. आप राशन कार्ड बनवाने के लिए तैयार हो जाएं. 30 सितंबर तक इसके लिए आवेदन किया जा सकेगा.
Good News, www.aahar.jharkhand.gov.in : रांची : आपके पास राशन कार्ड नहीं है और आप बनवाना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. आप राशन कार्ड बनवाने के लिए तैयार हो जाएं. 30 सितंबर तक इसके लिए आवेदन किया जा सकेगा.
झारखंड में खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा 15 नवंबर (स्थापना दिवस) से झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत की जा रही है. कैबिनेट ने इसे आठ सितंबर 2020 को मंजूरी दी है. इसके तहत गरीब लोगों को मासिक सब्सिडी वाले पांच किलोग्राम खाद्यान्न हर माह एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर से दिये जायेंगे.
नयी झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत रांची जिले में कुल 1,32,514 लोगों को शामिल किया जायेगा. झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लिए आवेदन ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों माध्यम से किए जा सकते हैं. इसके लिए लाभुकों को शहरी स्थानीय निकायों, जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर वार्ड के आधार पर अलग किया जायेगा. इनके नाम ऑनलाइन प्रकाशित किए जाएंगे. राशन कार्ड के लिए आवेदन विभागीय पोर्टल www.aahar.jharkhand.gov.in पर किया जा सकता है.
रांची के उपायुक्त छवि रंजन द्वारा सभी बीडीओ व सीओ को टीम गठित कर इस योजना के तहत प्राप्त आवेदनों की जांच कराने का आदेश दिया गया है, ताकि योग्य लाभुकों को योजना का लाभ मिल सके. जांच के लिए आंगनबाड़ी सेविका, शिक्षक, जनसेवक और रोजगार सेवक को कार्य में लगाया जायेगा.
रांची जिले के सभी प्रखंडों, अंचलों, पंचायतों एवं वार्डों में 24 सितंबर को विशेष कैंप का आयोजन किया जायेगा. 30 सितंबर तक लाभुक आवेदन कर सकते हैं. एक अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक प्राप्त आवेदनों की जांच की जायेगी. आवेदनों की जांच के बाद प्राथमिकता सूची का प्रकाशन 11 से 15 अक्टूबर तक किया जायेगा. 15 से 21 अक्टूबर तक आपत्ति दर्ज करायी जा सकती है. 31 अक्टूबर तक आपत्ति का निपटारा किया जायेगा. प्राथमिकता सूची का अंतिम प्रकाशन 1 नवंबर से 10 नवंबर तक किया जायेगा.
झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत योग्य लाभुकों की प्राथमिकता सूची इस प्रकार तैयार की जायेगी.
1. आदिम जनजाति परिवार
2. विधवा/परित्यक्ता/ट्रांसजेंडर
3. 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति
4. कैंसर/एड्स/कुष्ठ/अन्य असाध्य रोग से ग्रसित व्यक्ति
5. अकेला रहने वाले, वृद्ध/बुजुर्ग/एकल परिवार
6. अनुसूचित जनजाति
7. अनुसूचित जाति
8. अन्य
Posted By : Guru Swarup Mishra