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सिलागाईं में बननेवाले एकलव्य विद्यालय के मामले में सरकार ने लिया समय

मामला चान्हो के सिलागाईं में एकलव्य विद्यालय के लिए चिह्नित जमीन बदलने का

रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने चान्हो के सिलागाईं में बननेवाले एकलव्य विद्यालय के चयनित स्थल को बदलने के विरोध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने सुनवाई के दाैरान राज्य सरकार के आग्रह को स्वीकार कर समय प्रदान किया. मामले की अगली सुनवाई अब 18 जून को होगी. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता हेमंत गुप्ता ने खंडपीठ को बताया कि नौ दिसंबर 2022 को हाइकोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए शिलान्यास वाले स्थल पर एकलव्य विद्यालय बनाने का आदेश दिया था. इसके खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट भी गयी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की एसएलपी खारिज करते हुए हाइकोर्ट के आदेश में फेरबदल करने से इनकार कर दिया. इसके बावजूद पुराने चिह्नित स्थल पर विद्यालय का निर्माण नहीं किया जा रहा है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी गोपाल भगत ने जनहित याचिका दायर की है. उन्होंने एकलव्य विद्यालय के पूर्व चयनित स्थल को बदलने का विरोध किया है. चान्हो के सिलागाईं में एकलव्य विद्यालय बनाने के लिए राज्य सरकार ने 52 एकड़ जमीन दी थी. उक्त जमीन की चहारदीवारी भी हो गयी थी.

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