रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य में महिला व नाबालिगों के साथ होनेवाले दुष्कर्म और प्रताड़ना पर रोक लगाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का पक्ष सुना. स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के लिए समय देने के राज्य सरकार के आग्रह को स्वीकार कर लिया. अब मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से आइए याचिका दायर कर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय देनेे का आग्रह किया गया. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दायर कर महिला व बच्चों की सुरक्षा के लिए उठाये गये कदमों की जानकारी देने का निर्देश दिया था. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी भारती कुमारी ने जनहित याचिका दायर की है. याचिका में रिम्स की लिफ्ट में महिला चिकित्सक से छेड़छाड़, जमशेदपुर में स्कूल वैन में ड्राइवर द्वारा तीन वर्ष की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न, तमाड़ की नाबालिग का ट्रक डाइवर द्वारा अपहरण व दुष्कर्म जैसी घटनाओं को उठाया गया है. प्रार्थी ने महिलाओं के साथ होनेवाली दुष्कर्म की घटनाओं को रोकने की मांग की है.
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