Loading election data...

Lockdown 2.0: कौन-कौन से सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे, किस ऑफिस में नहीं होगा काम

Coronavirus Lockdown 2.0 रांची : कोरोना वायरस से निबटने के लिए लॉकडाउन 2.0 की शुरुआत के साथ ही बुधवार (15 अप्रैल, 2020) को गृह मंत्रालय ने एक गाइडलाइन जारी की, जिसमें कहा गया है कि 20 अप्रैल से किन-किन सरकारी विभागों में कामकाज की छूट होगी. किन शर्तों के साथ उन विभागों में काम होगा. यह भी बताया गया है कि राज्य सरकारों को इसके लिए क्या-क्या तैयारियां करनी है.

By Mithilesh Jha | April 15, 2020 3:27 PM

रांची : कोरोना वायरस से निबटने के लिए लॉकडाउन 2.0 की शुरुआत के साथ ही बुधवार (15 अप्रैल, 2020) को गृह मंत्रालय ने एक गाइडलाइन जारी की, जिसमें कहा गया है कि 20 अप्रैल से किन-किन सरकारी विभागों में कामकाज की छूट होगी. किन शर्तों के साथ उन विभागों में काम होगा. यह भी बताया गया है कि राज्य सरकारों को इसके लिए क्या-क्या तैयारियां करनी है.

Also Read: Coronavirus Lockdown Jharkhand LIVE: हिंदपीढ़ी में तैनात रहे 150 पुलिस वालों को किया गया क्वारेंटाइन

गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेशों में पुलिस, होम गार्ड, सिविल डिफेंस, दमकल विभाग और आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी. आपदा प्रबंधन, जेल और नगर निकाय की सेवाएं निर्बाध रूप से जारी रहेंगी.

निर्देश के मुताबिक, राज्य सरकार के ग्रुप ‘ए’ और ग्रुप ‘बी’ के अधिकारी जरूरत के हिसाब कार्यालय में आ सकेंगे. ग्रुप ‘सी’ और उससे नीचे की श्रेणी के 33 फीसदी स्टाफ को कार्यालय आने की छूट रहेगी. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा.

Also Read: कोरोना संकट के बीच झारखंड में भू-धंसान से कई घर क्षतिग्रस्त, जमीन में पड़ी दरार

इसके अलावा जिला प्रशासन और कोषागार (एजी ऑफिस के फील्ड ऑफिसर्स समेत) में सीमित स्टाफ के साथ काम होगा. यह भी कहा गया है कि इस दौरान पब्लिक सर्विस सुनिश्चित किया जाना चाहिए. इसके लिए बाकायदा स्टाफ की प्रतिनियुक्ति की जानी चाहिए. राज्यों के स्थानीय आयुक्त कोरोना वायरस से संबंधित गतिविधियों और रसोई से जुड़ी गतिविधियों को ही देखेंगे.

वन विभाग के भी कुछ डिपार्टमेंट को काम करने की छूट मिली है. कहा गया है कि चिड़िया घर, नर्सरी और वन्य जीवों की देखरेख करने वाले कर्मचारियों के अलावा जंगलों में अग्निशमन से जुड़े कर्मी, पौधों को पानी देने वाले स्टाफ काम करेंगे. जंगल में पैट्रोलिंग करने वाले लोगों को मूवमेंट की अनुमति होगी.

Also Read: तंबाकू खाकर सार्वजनिक जगहों पर थूकने वाले जायेंगे 6 महीने के लिए जेल, लोहरदगा डीसी का आदेश

गृह मंत्रालय की गाइडलाइन में कहा गया है कि रक्षा विभाग, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, आपदा प्रबंधन एवं पूर्वानुमान एजेंसियां (मौसम विभाग, राष्ट्रीय सिस्मोलॉजी केंद्र व अन्य) के साथ-साथ नेशनल इन्फॉरमेटिक्स सेंटर (एनआइसी), फूड कॉर्पोरेशन, एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र और सीमा शुल्क विभाग के कार्यालय बेरोक-टोक काम करेंगे. हालांकि, स्टाफ की संख्या को सीमित रखा जायेगा.

आम लोगों की जरूरत से जुड़े विभागों को भी काम करने की छूट दी गयी है. इसमें तेल (पेट्रोल, डीजल, केरोसिन) एवं गैस (सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी आदि) के संग्रहण एवं परिवहन की छूट होगी. विद्युत उत्पादन और उसके वितरण का काम जारी रहेगा. पोस्ट ऑफिस में डाक सेवाएं जारी रहेंगी. पेयजल, स्वच्छता एवं कचरा प्रबंधन करने वाले निकायों को काम करने की छूट दी गयी है. इंटरनेट एवं टेलीफोन सेवाओं से जुड़ी कंपनियों को भी काम करने की छूट दी गयी है.

Also Read: Jharkhand Corona Update : झारखंड में कोरोना के 3 नये मामले, दो हिंदपीढ़ी और एक सिमडेगा से

रिजर्व बैंक, बैंक की शाखाएं, एटीएम, बैंकिंग सेवाओं के आइटी वेंडर्स और एटीएम ऑपरेशन एवं कैश मैनेजमेंट एजेंसियां बेरोक-टोक काम कर सकेंगी. बैंकों को सामान्य दिनों की तरह काम करने की आजादी दी गयी है. गृह मंत्रालय ने अपनी गाइडलाइन में राज्य सरकारों से कहा है कि बैंकों की शाखाओं में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किये जायें. शेयर बाजार की नियामक संस्था सेबी, कैपटल एवं डेट मार्केट सेवाओं के साथ-साथ बीमा कंपनियां एवं इसकी नियामक संस्था इरडा में भी लॉकडाउन के दौरान काम होंगे.

Next Article

Exit mobile version