रांची नगर निगम की हेल्थ अफसर पर लगा 25 हजार का जुर्माना, जानें वजह

रांची. सड़क पर बोरिंग कराने वाली नगर निगम की हेल्थ अफसर डॉ किरण पर नगर निगम की ओर से 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इस संबंध में शनिवार को नगर आयुक्त शशि रंजन ने आदेश जारी कर दिया.

By Prabhat Khabar News Desk | June 4, 2023 8:42 AM

रांची. सड़क पर बोरिंग कराने वाली नगर निगम की हेल्थ अफसर डॉ किरण पर नगर निगम की ओर से 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इस संबंध में शनिवार को नगर आयुक्त शशि रंजन ने आदेश जारी कर दिया. आदेश में निगम के इंफोर्समेंट अफसरों से कहा गया है कि वे तत्काल बोरिंग करानेवाले (रवींद्र सिंह, डॉ किरण के परिजन) से जुर्माने की रकम वसूलें. साथ ही सड़क पर कराये गये बोरिंग को तत्काल भरने का आदेश दिया गया है, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो. सड़क पर बोरिंग करनेवाली रिंग मशीन के संचालक पर भी नगर आयुक्त ने कार्रवाई करने का आदेश दिया है. इसके लिए उन्होंने इंफोर्समेंट अफसरों से कहा है कि बोरिंग वाहन को खोज कर उसके संचालक से जुर्माना वसूला जाये.

सात साल से निगम में जमी हैं डॉ किरण

रांची नगर निगम की हेल्थ अफसर डॉ किरण पिछले सात सालों से नगर निगम में ही जमी है. उन्होंने जनवरी 2016 में नगर निगम में योगदान दिया था. तब से वह निगम में पांव जमा कर बैठी हैं. इन सात सालों में नगर निगम में चार नगर आयुक्त प्रशांत कुमार, शांतनु अग्रहरि, मनोज कुमार, मुकेश कुमार आये और चले गये. लेकिन डॉ किरण अपनी कुर्सी पर जमी रही. वर्तमान में कार्यरत शशि रंजन पांचवें नगर आयुक्त हैं, जिनके साथ डॉ किरण काम कर रही हैं.

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बिना रजिस्ट्रेशन के बोरिंग कर रहे वाहन पर जुर्माना

नगर निगम ने शनिवार को ओसीसी कंपाउंड में बिना रजिस्ट्रेशन के बोरिंग करने पर रिंग मशीन संचालक पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. बिना रजिस्ट्रेशन के बोरिंग करने वाले वाहन की जांच करने जब नगर निगम की टीम पहुंची, तो बोरिंग संचालक निगम की टीम से ही उलझ गया. इसके बाद नगर निगम की टीम ने पीसीआर को बुलाया. फिर बोरिंग वाहन को जब्त कर बकरी बाजार स्टोर ले जाया गया. देर शाम 50 हजार रुपये जुर्माना भरने के बाद वाहन को छोड़ा गया.

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