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लालू प्रसाद की सजा बढ़ाने संबंधी याचिका पर सुनवाई टली

लालू प्रसाद की सजा बढ़ाने संबंधी याचिका पर सुनवाई टली

रांची : झारखंड हाइकोर्ट में गुरुवार को चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद सहित पांच सजायाफ्ताअों की सजा बढ़ाने संबंधी याचिका पर सुनवाई नहीं हो पायी. जस्टिस एचसी मिश्र और जस्टिस राजेश कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई किसी दूसरी सक्षम बेंच में करने की बात कही.

सीबीआइ की अोर से अधिवक्ता राजीव सिन्हा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सीबीआइ ने क्रिमिनल अपील याचिका दायर की है. याचिका में सजायाफ्ता पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद, डॉ आरके राणा, बेक जूलियस सहित पांच की सजा बढ़ाने की मांग कीगयी है.

सीबीआइ का कहना है कि विशेष अदालत ने दोषियों को कम सजा दी है, जबकि घोटाले में उच्चस्तरीय षड़यंत्र में ये शामिल रहे हैं. इसलिए इनकी सजा बढ़ाने की जरूरत है. चारा घोटाले के आरसी-64ए/96 के देवघर कोषागार सेअवैध निकासी के मामले में सीबीआइ की विशेष अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को साढ़े तीन साल की सजा सुनायी है.

Posted by : Pritish Sahay

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