court news : नगर निगम व निकाय चुनाव मामले में सरकार की अपील पर सुनवाई अब 27 को
राज्य सरकार ने एकल पीठ के आदेश को दी है चुनाैती
वरीय संवाददाता, रांची़ झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य में नगर निगम व नगर निकाय चुनाव की तीन सप्ताह में अधिसूचना जारी करने संबंधी एकल पीठ के आदेश को चुनौती देनेवाली राज्य सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई की. एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने राज्य सरकार व प्रार्थी का पक्ष सुना. इसके बाद सुनवाई के लिए 27 अगस्त की तिथि निर्धारित की. इससे पहलेे राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्ष रखा. वहीं प्रतिवादी रोशनी खलखो की ओर से अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह ने मामले की मेरिट पर सुनवाई करने का आग्रह किया. उन्होंने खंडपीठ को बताया कि राज्य सरकार ट्रिपल टेस्ट का बहाना बना कर नगर निकाय चुनाव टाल रही है. यह संवैधानिक मिशनरी की विफलता है. उन्होंने एकल पीठ के आदेश को सही बताते हुए कहा कि समय पर चुनाव नहीं कराने व चुनाव को रोकने से लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी राज्य सरकार ने अपील याचिका दायर कर एकल पीठ के चार जनवरी 2024 के आदेश को चुनौती दी है. साथ ही सरकार की ओर से हस्तक्षेप याचिका (आइए) दायर कर एकल पीठ के आदेश पर तत्काल रोक लगाने का आग्रह किया है. पूर्व पार्षद रोशनी खलखो व अन्य की याचिका पर सुनवाई के बाद एकल पीठ ने चार जनवरी 2024 को नगर निकाय चुनाव कराने के लिए तीन सप्ताह के अंदर अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया था.
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