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राहुल गांधी से जुड़े मामले में झारखंड HC में सुनवाई आज, अमित शाह पर की गई थी टिप्पणी

झारखंड हाईकोर्ट में आज यानी 16 मई को कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़े एक मामले की सुनवाई होने वाली है. उन पर कांग्रेस अधिवेशन में केंद्रीय गृह मंत्री और तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है.

झारखंड हाईकोर्ट में आज यानी 16 मई को कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़े एक मामले की सुनवाई होने वाली है. उन पर कांग्रेस अधिवेशन में केंद्रीय गृह मंत्री और तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है. हाईकोर्ट इस मामले में रांची सिविल कोर्ट द्वारा जारी नोटिस पर पहले ही रोक लगा चुका है. मामले की सुनवाई जस्टिस अंबुजनाथ की कोर्ट में होगी. राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और दीपांकर राय पेश होंगे.

राहुल के वकील पीयूष चित्रेश ने बताया कि मामले को कोर्ट में पेश करने की तैयारी पूरी कर ली गई है. यह मामला साल 2019 का है. भाजपा नेता नवीन झा ने आरोप लगाया था कि चाईबासा में 2018 के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इसको लेकर उन्होंने निचली अदालत में याचिका दायर की थी. बाद में यह मामला झारखंड हाईकोर्ट पहुंचा. राहुल ने कहा था कि एक हत्यारा सिर्फ भाजपा में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, कांग्रेस में नहीं.

झारखंड में राहुल के खिलाफ तीन मुकदमे

झारखंड में राहुल गांधी के खिलाफ तीन मुकदमे चल रहे हैं. नवीन झा ने रांची की निचली अदालत में अमित शाह पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ मुकदमा दायर किया है. अमित शाह के मामले में एक और मुकदमा भाजपा नेता प्रताप कुमार ने चाईबासा कोर्ट में दायर किया था. इस पर चाईबासा कोर्ट ने जमानती वारंट भी जारी किया था, जिसे रद्द करने के लिए राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. फिलहाल हाईकोर्ट ने इनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. दोनों मामले हाईकोर्ट में चल रहे हैं.

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मोदी सरनेम को लेकर भी केस चल रहा है

तीसरा मुद्दा मोदी शब्द को लेकर है. दरअसल, 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान रांची के मोराबादी मैदान में राहुल गांधी की सभा हुई थी. इसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी और ललित मोदी का नाम लेते हुए कहा कि जिनके नाम के आगे मोदी है, वे सब चोर हैं. इस कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने रांची की निचली अदालत में परिवाद दायर किया था.

एमपी-एमएलए कोर्ट में 22 मई को सुनवाई होनी है

इस मामले में रांची की एमपी-एमएलए कोर्ट ने हाल ही में राहुल गांधी को पेश होने का आदेश दिया था. कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से छूट की अर्जी भी कोर्ट ने खारिज कर दी थी. इस मामले की भी 22 मई को सुनवाई होनी है. यह जानकारी राहुल गांधी के अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने दी है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश के खिलाफ अभी तक हाईकोर्ट में याचिका दायर नहीं की गई है.

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