रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य के साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, गोड्डा और जामताड़ा आदि क्षेत्र में अवैध प्रवासियों (बंगलादेशी घुसपैठियों) के प्रवेश के कारण जनसंख्या में हो रहे बदलाव को लेकर दायर पीआइएल पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की खंडपीठ ने पक्ष सुनने के बाद सुनवाई स्थगित कर दी. अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने चार फरवरी 2025 की तिथि निर्धारित की.
सुप्रीम कोर्ट में चल रही है सुनवाई
इससे पूर्व सरकार की ओर से बताया गया कि झारखंड हाइकोर्ट के 20 सितंबर 2024 के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. केंद्र की ओर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार व अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने पैरवी की. ज्ञात हो है कि प्रार्थी दानियल दानिश ने जनहित याचिका दायर कर बंगलादेशी घुसपैठियों के संतालपरगना में प्रवेश को रोकने की मांग की है. वहीं प्रार्थी सोमा उरांव ने जनहित याचिका दायर कर आदिवासियों के धर्म परिवर्तन का मामला उठाया है.
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