Sarkari Naukri: असिस्टेंट टाउन प्लानर नियुक्ति मामले में अपील याचिकाओं पर सुनवाई 14 फरवरी को

झारखंड सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने पक्ष रखा, जबकि जेपीएससी की ओर से संजय पिपरावाल व अभय प्रकाश ने पैरवी की. प्रार्थियों ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी है. पिछली सुनवाई के दाैरान जेपीएससी की ओर से 20 प्राइवेट पार्टी सहित दो प्रतिवादियों का आवेदन पत्र शपथ पत्र के साथ जमा किया गया था.

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 26, 2023 1:40 PM
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Sarkari Naukri: झारखंड हाइकोर्ट ने जेपीएससी असिस्टेंट टाउन प्लानर प्रतियोगिता परीक्षा के मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनौती देनेवाली अपील याचिकाओं पर आंशिक सुनवाई की. जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दाैरान प्रार्थी के आग्रह को स्वीकार कर लिया. साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 14 फरवरी की तिथि निर्धारित की.

प्रार्थी के वकील की तबीयत खराब, कोर्ट से समय मांगा

इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से पक्ष रखते हुए खंडपीठ को बताया गया कि उनके वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिन्हा की तबीयत ठीक नहीं है. उनके द्वारा ही पक्ष रखा जायेगा. इसलिए सुनवाई स्थगित करने का आग्रह किया गया. राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने पक्ष रखा, जबकि झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल व अधिवक्ता अभय प्रकाश ने पैरवी की.

एकल पीठ के आदेश को दी गयी है चुनौती

उन्होंने बताया कि मामले में जवाब दायर किया जा चुका है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी स्वप्निल म्यूरेश, विवेक हर्षिल व अन्य की ओर से अलग-अलग अपील याचिका दायर की गयी है. प्रार्थियों ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी है. पिछली सुनवाई के दाैरान जेपीएससी की ओर से 20 प्राइवेट पार्टी सहित दो प्रतिवादियों का आवेदन पत्र शपथ पत्र के साथ जमा किया गया था.

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186 अभ्यर्थियों ने अंतिम तिथि के बाद जमा किया सर्टिफिकेट

यह भी कहा गया कि 186 अभ्यर्थियों द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट आवेदन की अंतिम तिथि के बाद जमा किया गया है. इसके लिए आयोग ने तिथि बढ़ाते हुए सभी अभ्यर्थियों को उक्त सर्टिफिकेट जमा करने का अवसर दिया गया था.

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