व्यवसायी अमित अग्रवाल के डिस्चार्ज पिटीशन पर सुनवाई पूरी
अमित कुमार अग्रवाल को इडी ने आठ जुलाई 2023 को गिरफ्तार किया था.
रांची. बरियातू स्थित सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की खरीद-फरोख्त मामले में कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल के डिस्चार्ज पिटीशन पर सोमवार को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत में सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने निर्णय सुरक्षित रख लिया. वहीं अगली सुनवाई की तिथि 22 अप्रैल तय की. मामले में अमित कुमार अग्रवाल को इडी ने आठ जुलाई 2023 को गिरफ्तार किया था. फिलवक्त श्री अग्रवाल जेल में ही हैं. पुलिस पेपर मिलने के बाद अमित अग्रवाल ने खुद को निर्दोष बताते हुए पीएमएलए के विशेष कोर्ट में डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल किया था. मामले में इडी रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, कतिपय रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान व मोहम्मद सद्दाम और दिलीप घोष के खिलाफ चार्जशीट किया है. जमीन कारोबरी अफसर अली के डिस्चार्ज पिटीशन पर फैसला 20 को : बरियातू स्थित सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन मामले में आरोपी अफसर अली के डिस्चार्ज पिटीशन पर सोमवार को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गयी. अदालत ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है. अदालत 20 अप्रैल को फैसला सुनायेगी. अफसर अली के खिलाफ इडी आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है. इडी ने अफसर अली को 14 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार किया था. तब से वह न्यायिक हिरासत में जेल में है. मामले में अब उस पर आरोप गठन की प्रक्रिया होनी है, जिसे देखते हुए उसकी ओर से डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल किया गया था.