निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम से जुड़े मामले में सीए की अग्रिम जमानत पर सुनवाई
हाइकोर्ट ने इडी को जवाब दायर करने का दिया निर्देश
रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने मनी लाउंड्रिंग मामले के आरोपी निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम से जुड़े मामले में सीए हृदयानंद तिवारी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के दाैरान अदालत ने प्रतिवादी प्रवर्तन निदेशालय (इडी) को चार सप्ताह के अंदर जवाब दायर करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 21 जून की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी ह्दयानंद तिवारी ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की है. इडी ने 22 फरवरी 2023 को टेंडर कमीशन घोटाले में वीरेंद्र राम को गिरफ्तार किया था. इडी की टीम ने वीरेंद्र राम की 39.28 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त है. इस मामले में इडी ने नीरज मित्तल, ताराचंद गुप्ता व राम प्रकाश भाटिया को भी गिरफ्तार किया है. आरोपी हृदयानंद तिवारी ने ही सीए मुकेश मित्तल से वीरेंद्र राम को मिलवाया था. मुकेश मित्तल के कार्यालय में हृदयानंद तिवारी काम करता था.
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