Ranchi News : उपायुक्त मंजूनाथ की एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट में 20 फरवरी को सुनवाई
झारखंड हाइकोर्ट के आदेश को दी है चुनाैती
रांची. सुप्रीम कोर्ट में रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की ओर से दायर एसएलपी पर अब 20 फरवरी को सुनवाई होगी. सोमवार को मामले की सुनवाई की तिथि निर्धारित की गयी. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी मंजूनाथ भजंत्री ने एसएलपी दायर कर झारखंड हाइकोर्ट के आदेश को चुनाैती दी है. झारखंड हाइकोर्ट ने 23 सितंबर 2024 को भारत निर्वाचन आयोग की अपील याचिका को स्वीकार कर लिया था. निर्वाचन आयोग ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी थी. एकल पीठ ने पूर्व में इस मामले को डब्ल्यूपीसी के रूप में सुनवाई योग्य मानते हुए सुनवाई के लिए सक्षम बेंच में ट्रांसफर किया था. आयोग ने कहा था कि इस मामले की सुनवाई कैट में होनी चाहिए. उल्लेखनीय है कि आयोग ने छह दिसंबर 2021 को राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिख कर देवघर के उपायुक्त पद से मंजूनाथ को हटाने तथा उन्हें चुनावी कार्य में नहीं लगाने का आदेश किया था. मुख्य सचिव को मंजूनाथ के खिलाफ आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही करने का भी निर्देश दिया था. गोड्डा के सांसद डॉ निशिकांत दुबे पर एक दिन में पांच थाना में केस दर्ज करने के मामले में शिकायत को आयोग ने सही पाया था. संसद के खिलाफ छह माह के बाद आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज करने पर उपायुक्त से जवाब मांगा था. संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर आयोग ने मुख्य सचिव को मंजूनाथ के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था.
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