court news : पूर्व सांसद अजय मारू की याचिका पर सुनवाई, जेएससीए को हाइकोर्ट की नोटिस
हाइकोर्ट ने जेएससीए को मामले में जवाब दायर करने का दिया निर्देश
रांची़ झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने पूर्व सांसद अजय मारू की झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (जेएससीए) की आजीवन सदस्यता के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की. इस दाैरान प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने प्रतिवादी जेएससीए को नोटिस जारी किया. साथ ही मामले में चार सप्ताह के अंदर जवाब दायर करने का निर्देश दिया. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि जेएससीए के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ चौधरी के कार्यकाल के दौरान एसोसिएशन की जनरल बॉडी की बैठक में सभी सदस्यों को शामिल होने के लिए नोटिस नहीं देने पर अजय मारू ने आपत्ति जतायी थी. इसके बाद वर्ष 2020 में जेएससीए ने बिना नोटिस के उन पर कार्रवाई करते हुए एसोसिएशन की किसी भी कार्यवाही में भाग नहीं लेने, जेएससीए के कंट्री क्लब व स्टेडियम की सुविधा का उपयोग करने पर रोक लगा दी थी. उनके आजीवन सदस्यता को खत्म करने की बात भी मौखिक रूप से कही गयी थी. हालाकि इस संबंध में जेएससीए ने कोई लिखित आदेश भी जारी नहीं किया है. प्रार्थी ने जेएससीए स्टेडियम व कंट्री क्लब की सुविधा फिर से दिलाने का आग्रह किया है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी राज्यसभा के पूर्व सांसद अजय मारू ने याचिका दायर कर जेएससीए की कार्रवाई को चुनाैती दी है.
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