22.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

आर्थिक तंगी से गुजर रही HEC को बड़ा झटका, अदालत ने बैंक खाता किया फ्रीज

अधिवक्ता विवेक कुमार सिंह ने बताया कि यूपी के मुजफ्फरनगर की कंपनी दयाचंद इंजीनियरिंग इंडस्ट्री प्रालि ने एचइसी को कच्चे माल की सप्लाई की थी. इसके भुगतान को लेकर कई बार पत्र लिखा गया लेकिन जवाब नहीं मिला.

रांची : गंभीर आर्थिक से गुजर रहे एचइसी को शुक्रवार को बड़ा झटका लगा. रांची सिविल कोर्ट के सब जज चंद्रभानु कुमार की अदालत के आदेश पर धुर्वा स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एचइसी का खाता फ्रीज कर दिया गया. इससे कंपनी की परेशानी और बढ़ गयी है. एचइसी इस खाते से अब लेन-देन नहीं कर पायेगा.

एचइसी ने नहीं किया इस कंपनी को भुगतान

इस संबंध में व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता विवेक कुमार सिंह ने बताया कि यूपी के मुजफ्फरनगर की कंपनी दयाचंद इंजीनियरिंग इंडस्ट्री प्रालि ने एचइसी को कच्चे माल की सप्लाई की थी. इसके भुगतान को लेकर कंपनी ने कई बार एचइसी को पत्र लिखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया. इसके बाद कंपनी ने अदालत में याचिका दायर की. अदालत से नोटिस मिलने के बाद भी एचइसी की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया. इसके बाद अदालत ने एचइसी का बैंक खाता फ्रीज करने का आदेश जारी किया. अधिवक्ता श्री सिंह ने बताया कि एचइसी पर कंपनी के 25 लाख से अधिक रुपये बकाया हैं.

आर्थिक संकट की वजह से ठप है उत्पादन:

आर्थिक संकट के कारण एचइसी के प्लांटों में उत्पादन ठप है. अधिकारियों का 27 माह और कर्मियों का 25 माह का वेतन बकाया है. सप्लाई कर्मियों के आंदोलन के कारण 10 दिनों से मुख्यालय और तीनों प्लांटों के एडमिन बिल्डिंग में किसी को प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है.

वर्ष 2018 में एचइसी को कच्चे माल की सप्लाई की गयी थी, जिसका भुगतान नहीं किया गया था. रांची सिविल कोर्ट के सब जज चंद्रभानु कुमार की अदालत ने बकाया भुगतान नहीं करने पर एचइसी का एसबीआइ में खाता को फ्रीज करने का आदेश दिया है.

नवीन कुमार जैन, प्रतिनिधि, दयाचंद इंजीनियरिंग इंडस्ट्री प्रालि

Also Read: BSL, CCL और HEC की 3500 एकड़ से ज्यादा जमीन पर कब्जा, कोयला मंत्रालय ने दिया ये निर्देश

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें