प्राइवेट स्कूलों में सख्ती से लागू होगा RTE, बीपीएल परिवारों के लिए रांची में बना HelpDesk
helpdesk in jharkhand to help bpl families for admission in private schools under rte act : आरटीइ कानून के तहत बीपीएल परिवार के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिलता है. इस कानून का लाभ सभी गरीब परिवार के बच्चों को मिल सके, इसके लिए जिला प्रशासन ने एक हेल्पडेस्क बनाया है.
रांची : झारखंड में शिक्षा का अधिकार (RTE) कानून को सख्ती से लागू किया जायेगा. सभी निजी स्कूलों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार के बच्चों के लिए 25 फीसदी सीटें आरक्षित करनी ही होगी. आरटीइ कानून के तहत बीपीएल परिवार के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिलता है. इस कानून का लाभ सभी गरीब परिवार के बच्चों को मिल सके, इसके लिए रांची जिला प्रशासन ने एक हेल्पडेस्क बनाया है.
बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (ग) के अनुपालन में गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालय के प्रवेश कक्षा में कुल सीटों का 25 प्रतिशत सीटों पर बीपीएल परिवार के बच्चों का नामांकन किया जाना है. हेल्पडेस्क रांची समाहरणालय में ब्लाॅक ए के कमरा संख्या-113 में कार्यरत है.
बीपीएल परिवार के लोग अपने बच्चों के नामांकन से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी या मदद ले सकते हैं. जानकारी के लिए कार्यालय कार्यावधि में मोबाइल नंबर 9304306945 और 9031399230 में भी अभिभावक संपर्क कर सकते हैं.
स्कूलों में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन 11 मार्च, 2020 से शुरू हो चुका है. इच्छुक लोग 28 मार्च, 2020 तक www.dseranchi.com पर आवेदन कर सकते हैं. भरे गये आवेदन का प्रिंट निकालकर सभी दस्तावेजों को संलग्न करते हुए संबंधित विद्यालय के कार्यालय में 5 अप्रैल, 2020 तक जमा कर सकेंगे.