ईडी के समन की अवहेलना मामले में बुधवार को हेमंत सोरेन की रांची की सीजीएम कोर्ट में पेश होगी. वे वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिये अपनी बात रखेंगे. जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री मामले में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने 10 बार समन भेजा था. लेकिन इनमें से सिर्फ दो ही समन पर वे उपस्थित हुए.
ईडी ने दाखिल किया था शिकायतवाद
बता दें कि ईडी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ 19 फरवरी को जांच एजेंसी के समन की अवहेलना मामले में कोर्ट में शिकायतवाद दाखिल किया था. ये शिकायतवाद आईपीसी की धारा 174 पीएमएलए एक्ट 63 में दाखिल किया था. अदालत ने भादवि की धारा 174 के तहत ही संज्ञान लिया. बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री को बड़गांईं अंचल भूमि को अवैध तरीके से खरीद बिक्री करने के मामले में गिरफ्तार किया है.
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14 अगस्त 2023 को पहली बार भेजा था समन
गौरतलब है कि ईडी ने पहली बार झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए 14 फरवरी को अपने कार्यालय बुलाया था. उस वक्त हेमंत सोरेन सरकारी कामकाज का हवाला देते हुए उपस्थित नहीं हुए. इसके बाद उन्हें फिर से 24 अगस्त, 9 सितंबर, 23 सितंबर, 4 अक्टूबर, 12 दिसंबर को समन भेजा गया. लेकिन किसी में भी वे ईडी के सामने पेश नहीं हुए. अंत में ईडी ने उनसे कहा कि वे खुद जगह और समय पूछताछ के लिए तय करें. इसके बाद ईडी ने उन्हें रांची के सीएम आवास से पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी से पहले उन्होंने राजभवन जाकर अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया था. हालांकि पूर्व सीएम ने अपनी गिरफ्तारी को गलत बताया है. इसे लेकर उन्होंने अदालत का दरवाजा भी खटखटाया है.