हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी सही या गलत? झारखंड हाईकोर्ट में बहस जारी, 28 को फिर होगी सुनवाई
हेमंत सोरेन की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने जोरदार बहस की. ईडी की कार्रवाई को गलत करार दिया. ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कपिल सिब्बल की दलीलों का पुरजोर विरोध किया.
रांची, राजलक्ष्मी : झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी सही है या गलत, इस पर झारखंड हाईकोर्ट में बहस जारी है. हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार (27 फरवरी) को सुनवाई पूरी हो गई. कोर्ट ने कहा कि 28 फरवरी को भी इस मामले में सुनवाई जारी रहेगी.
हाईकोर्ट में कपिल सिब्बल ने रखा हेमंत सोरेन का पक्ष
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के खिलाफ दायर हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने जोरदार बहस की और ईडी की कार्रवाई को गलत करार दिया. वहीं, ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कपिल सिब्बल की दलीलों का पुरजोर विरोध किया.
कपिल सिब्बल बोले- मनी लाउंड्रिंग का मामला ही नहीं बनता
पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पैरवी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अपने मुवक्किल का पक्ष रखा. कहा कि यह मनी लाउंड्रिंग का मामला कैसे हो सकता है. यह शेड्यूल क्राइम नहीं है. इसलिए मनी लाउंड्रिंग का मामला नहीं बनता. ईडी की कार्रवाई गलत है. हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी गैरकानूनी है.
सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने किया सिब्बल की दलीलों का विरोध
कपिल सिब्बल ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जो काउंटर एफिडेविट फाइल किया है, उसमें इस बात का जिक्र है. इसलिए यह याचिका मेंटेनेबल नहीं है. इस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने ईडी का पक्ष रखते हुए कहा कि हेमंत सोरेन ने गलत तरीके से जमीन ली.
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28 फरवरी को भी जारी रहेगी हेमंत सोरेन केस की सुनवाई
एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी. इसके बाद कहा कि मामले की सुनवाई बुधवार (28 फरवरी) को भी जारी रहेगी. बता दें कि हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. इसी मामले में सुनवाई हुई है. कपिल सिब्बल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हेमंत सोरेन का पक्ष रखा.