हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज

हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर ईडी बुधवार को अपना रखेगी. सोमवाई को हुई सुनवाई में अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने हेमंत सोरेन का पक्ष रखा था.

By Sameer Oraon | June 12, 2024 12:00 PM
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रांची : झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई होगी. जहां आज ईडी अपना पक्ष रखेगी. सोमवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने हेमंत सोरेन का पक्ष रखा. जहां उन्होंने ईडी की कार्रवाई को अवैध बताते हुए कहा कि जिस बड़गाईं अंचल की 8.86 एकड़ की जमीन को मेरे मुवक्किल का बताया जा रहा है वह भुईहरी जमीन है. इसका ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है. न ही मालिकाना हक भी उनके नाम पर है. मौके पर ईडी ने अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगी, जिसकी इजाजत उन्हें मिल गयी.

हेमंत सोरेन पर जमीन की अवैध खरीद बिक्री का आरोप गलत

इससे पहले जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में कपिल सिब्बल ने हेमंत सोरेन का पक्ष रखते हुए इसे सिविल मामला बताया है. उन्होंने कहा कि जिस जमीन की अवैध खरीद बिक्री का आरोप मेरे मुवक्किल पर लगा है कि उनका उस दस्तावेज में नाम भी नहीं है. ईडी के पास भी उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है. इस पर जस्टिस रंगन ने ईडी को अपना रखने के लिए 12 जून की तिथि निर्धारित की.

हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका

इसस पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने जमीन घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी याचिका दायर की थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हें राहत नहीं मिली. इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट की ओर अपना रूख किया और जमानत की मांग की.

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31 जनवरी को हेमंत सोरेन को ईडी ने किया था गिरफ्तार

बता दें कि रांची के बड़गाईं अंचल में कथित जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन को 31 जनवरी 2024 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लाउंडरिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया था. इससे पहले उनसे लंबी पूछताछ हुई थी. हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के पहले उनके दिल्ली स्थित कई ठिकानों पर छापेमारी की गई थी.

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