हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 10 जून को, हाईकोर्ट ने ईडी को दिया ये निर्देश
हेमंत सोरेन ने अपनी जामनत के लिए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. जिस पर आज यानी कि 28 मई को सुनवाई होनी है. उन्होंने दायर याचिका में ईडी के आरोपों को गलत बताया है.
By Sameer Oraon |
May 29, 2024 4:43 PM
रांची: बड़गाई अंचल की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े मनी लॉउंड्रिंग मामले में आरोपी हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई. ये सुनवाई न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में हुई. मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने ईडी के अधिवक्ता को 10 जून से पूर्व शपथ पत्र दायर करने को कहा. अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 जून को होगी. गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोर्ट सोमवार को जामनत याचिका दायर कर ईडी के आरोपों को खारिज किया था.
ईडी के आरोपों को बताया गलत
प्रार्थी हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका में कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय (इडी) द्वारा उनके खिलाफ जमीन कब्जे का जो आरोप लगाया गया है, वह पूरी तरह से झूठ पर आधारित है. बेबुनियाद है. बड़गाई की 8.86 एकड़ जमीन भुईंहरी प्रकृति की जमीन है. उक्त जमीन को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है. जमीन का मालिकाना अधिकार भी उनके पास नहीं है और न ही जमीन के किसी दस्तावेज में उनका नाम है. इसके बावजूद इडी उक्त जमीन पर उनके द्वारा कब्जे का आरोप लगाया गया है.
सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे थे हेमंत सोरेन
बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचे थे. सुनवाई के दौरान जब अदालत को पता चला कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने केस से जुड़े तथ्य छुपाए हैं. इसके बाद जज ने इस पर अपनी नाराजगी व्यक्त की. इस पर कपिल सिब्बल ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए याचिका वापस लेने की अनुमति देने का आग्रह किया. कोर्ट ने उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी.
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31 जनवरी 2024 को ईडी ने हेमंत सोरेन को किया था गिरफ्तार
गौरतलब है कि हेमंत सोरेन को ईडी ने 31 जनवरी 2024 की राच लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. हालांकि पूर्व सीएम लगातार अपनी गिरफ्तारी को गलत बता ईडी के आरोपों को खारिज कर रहे हैं. शराब घोटाला मामले में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जामनत मिली थी. तो हेमंत सोरेन ने भी इसी को आधार बनाते हुए जमानत की मांग की लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली.