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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत मिलने के बाद अब आगे क्या, ED जांच करेगी या नहीं ?

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बावजूद राज्य में अवैध खनन के मामले में चल रही प्रवर्तन निदेशालय (इडी) की जांच जारी रहेगी

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बावजूद राज्य में अवैध खनन के मामले में चल रही प्रवर्तन निदेशालय (इडी) की जांच जारी रहेगी, क्योंकि राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका में इडी द्वारा की जा रही जांच को रोकने या जारी जांच की वैधता को चुनौती नहीं दी गयी थी.

इडी ने अवैध खनन में मनी लाउंड्रिंग के मामले में ही मुख्यमंत्री श्री सोरेन को समन जारी कर तीन नवंबर को पूछताछ के लिए हाजिर होने की निर्देश दिया था. मुख्यमंत्री ने अपनी व्यस्तता का हवाला देते हुए तीन सप्ताह का समय मांगा है. हालांकि, इडी ने कोई दूसरा समय निर्धारित नहीं किया है.

इस आधार पर जांच जारी रख सकता है इडी :

प्रिवेंशन ऑफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत इडी को किसी भी मामले में इंफॉरमेंस केस इनफॉरमेशन रिपोर्ट (इसीआइआर) दर्ज करने का कानूनी अधिकार नहीं है. इडी किसी भी जांच एजेंसी जैसे- पुलिस, निगरानी या सीबीआइ द्वारा दर्ज की गयी प्राथमिकी को इसीआइआर के रूप में दर्ज कर जांच शुरू कर सकता है, यदि संबंधित अपराध शिड्यूल्ड ऑफेंस हो.

इसी प्रावधान के तहत इडी ने अवैध खनन में मनी लाउंड्रिंग के आरोपों की जांच के लिए साहिबगंज जिले में पुलिस द्वारा सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, बच्चू यादव, दाहू यादव व अन्य के खिलाफ दर्ज 50 से अधिक मामलों को इसीआइआर के रूप में दर्ज कर जांच शुरू की है.

पंकज को इडी गिरफ्तार कर चुकी है. इसी मामले में बच्चू यादव व प्रेम प्रकाश भी जेल में हैं. प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर छापा के दौरान इडी को शेल कंपनियों के सहारे मनी लाउंड्रिंग के सबूत मिले थे. इसी आधार पर इडी इससे जुड़ी शेल कंपनियों के सहारे की गयी मनी लाउंड्रिंग की जांच को जारी रख सकती है.

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