हेमंत सोरेन (मुख्यमंत्री) ने अनगड़ा माइनिंग लीज आवंटन मामले में राज्यपाल व भारत निर्वाचन आयोग की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर झारखंड हाइकोर्ट में 142 पन्ने की रिट याचिका दायर की है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने याचिका दायर की है. उन्होंने बताया कि याचिका में श्री सोरेन ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो प्रोसिडिंग (मंतव्य) राज्यपाल के पास आयी है, उस पर वह कोई कार्रवाई नहीं करें.
राज्यपाल को भारत निर्वाचन आयोग के मंतव्य पर किसी प्रकार की कार्रवाई करने से रोका जाये. राज्यपाल की प्रोसिडिंग राजनीति से प्रेरित लगती है. मीडिया में राज्यपाल के हवाले से भारत निर्वाचन आयोग से सेकेंड ओपिनियन लेने की बात कही गयी है. सेकेंड ओपिनियन के पहले निर्वाचन आयोग कोई एक्शन लेता है या एक्ट करता है, तो उन्हें भी पक्ष रखने का अवसर मिलना चाहिए.
याचिका में श्री सोरेन ने कहा है कि जहां तक सेकेंड ओपिनियन लेने की बात है, तो उसका कोई प्रावधान नहीं है. भारत निर्वाचन आयोग का जो मंतव्य राज्यपाल के पास आया है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है. इससे राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ावा मिलता है.
निर्वाचन आयोग ने जो मंतव्य राज्यपाल को भेजा है, उसकी प्रति उन्हें मिलनी चाहिए. ऐसा नहीं होने से उनके माैलिक अधिकारों का हनन तो हो ही रहा है, इससे नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत का भी उल्लंघन होता है. श्री सोरेन ने मामले में राज्यपाल व भारत निर्वाचन आयोग को प्रतिवादी बनाया है. उल्लेखनीय है कि हेमंत सोरेन के अनगड़ा माइनिंग लीज आवंटन मामले में राज्यपाल से भाजपा की ओर से शिकायत की गयी थी. इसके बाद राज्यपाल ने संविधान की धारा-192(2) के तहत भारत निर्वाचन आयोग से ओपिनियन मांगा था. आयोग ने अपना ओपिनियन राज्यपाल के पास भेज दिया है.
हेमंत सोरेन ने याचिका में कहा है कि अनगड़ा माैजा के खाता नंबर-187, प्लॉट नंबर-482, रकबा-0.88 डिसमिल का माइनिंग लीज 17 मई 2008 को 10 वर्षों के लिए (15 मई 2008 से लेकर 17 मई 2018) आवंटित हुआ था. छह जून 2018 को लीज अवधि समाप्त होने पर लीज नवीनीकरण के लिए आवेदन दिया पर वह लैप्स कर गया. दिसंबर 2019 में विधानसभा चुनाव हुआ. गठबंधन दल के नेता के ताैर पर उन्होंने 29 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी.
28 मई 2021 को उपायुक्त ने माइनिंग लीज आवंटन के लिए नये सिरे से आवेदन मांगा. उन्होंने स्टोन माइनिंग लीज के लिए आवेदन जमा किया. उन्होंने सेकेंड लीज ग्रांट किया गया. 23 नवंबर 2021 से लेकर 22 नवंबर 2026 तक के लिए पांच वर्षों के लिए माइनिंग लीज ग्रांट किया गया. 11 फरवरी 2022 को माइनिंग लीज सरेंडर कर दिया था. इसी दाैरान शिव शंकर शर्मा ने हाइकोर्ट में पीआइएल (727/2022) दायर कर दिया, जबकि भाजपा ने 14 फरवरी 2022 को राज्यपाल के पास पिटीशन फाइल कर विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने की मांग की थी.