Hemant Soren Gift, रांची : अगर आप भी झारखंड के स्थानीय निवासी हैं और अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. हेमंत सोरेन सरकार द्वारा शुरू किये गये मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से 25 लाख रुपये तक लोन ले सकते हैं. 50 हजार रुपये तक तो आपको किसी गारंटी की जरूरत नहीं होगी. लोन लेने पर सरकार द्वारा 40 फीसदी या 5 लाख रुपये तक की सब्सिडी भी दी जाती है.
50 हजार रुपये से अधिक के लोन पर डीपीआर जरूरी
हेमंत सोरेन सरकार के मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना (Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana) के तहत अगर आप 50 हजार रुपये से अधिक का लोन लेते हैं तो आपको डीपीआर जमा करना अनिवार्य है. संलग्न आवेदन को कल्याण विभाग समीक्षा करता है. इसके बाद चयनित आवेदन को आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित बैंक को भेज दिया जाता है. बैंक से लाभुक को मांग की राशि प्राप्त होती है. हालांकि, 50 या इससे कम के आवेदन पर किसी गांरटी या डीपीआर की जरूरत नहीं पड़ती है.
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किन दस्तावेजों की होती है जरूरत
अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको अंचल कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय और उपायुक्त कार्यालय, जिला कल्याण पदाधिकारी कार्यालय में जाकर आववेदन दे सकते हैं.
किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में आवेदन करने के लिए आपके पास नीचे दिये गये दस्तावेजों का होनी जरूरी है. इनमें से किसी भी एक दस्तावेज छूटा तो आपका आवेदन स्वीकृत नहीं होगा.
- जाति प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- आवासीय प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
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