Hemant Soren Gift: रांची-हेमंत सोरेन सरकार की महत्वाकांक्षी झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत 21 से 50 साल तक की महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपए यानी साल में 12 हजार रुपए दिए जाएंगे. इसे लेकर तीन अगस्त से 10 अगस्त तक शिविर का आयोजन किया जाएगा. पंचायत एवं वार्ड स्तर के साथ-साथ आंगनबाड़ी केन्द्रों में शिविर लगेगा. इस योजना क्रियान्वयन को लेकर रांची के डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.
गांव में पंचायत स्तर पर और शहरों में वार्ड स्तर पर कब से लगेगा शिविर?
राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना (JMMSY) के रांची जिले में क्रियान्वयन को लेकर रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं. झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना (जेएमएमएसवाई) का लाभ देने के लिए जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर एवं शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर शिविर का आयोजन किया जाएगा. तीन अगस्त से 10 अगस्त तक शिविर का आयोजन किया जाएगा. योजना के त्रुटिरहित क्रियान्वयन को लेकर डीसी ने रांची जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, कांके, शहर, अरगोड़ा, हेहल, बड़ागांईं, नामकुम, नगड़ी एवं बुंडू, प्रशासक, बुंडू नगर पंचायत, बुंडू, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया.
कहां-कहां मिलेगा फॉर्म?
इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर आवेदन पत्र निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा. उपायुक्त द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, शहरी क्षेत्र में अंचल अधिकारी के पर्यवेक्षण/निगरानी में आंगनबाड़ी सेविका के माध्यम निःशुल्क फॉर्म वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. शहरी क्षेत्र में जिस क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र कार्यरत नहीं है, वैसे क्षेत्र में संबंधित अंचल अधिकारी/नगर निकाय के पदाधिकारी को अपने-अपने कर्मियों की प्रतिनियुक्ति यथासंभव वार्डवार करते हुए वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है. फॉर्म विभागीय वेबसाइट jharkhand.gov/wcd से भी डाउनलोड किया जा सकता है.
रांची डीसी ने क्या दिए निर्देश?
रांची के उपायुक्त द्वारा शिविर में क्राउड मैनेजमेंट पर संबंधित अधिकारियों को विशेष ध्यान देने के साथ पंचायत भवनों में जेनरेटर, पेयजल, इंटरनेट, शेड की व्यवस्था, शौचालय आदि की सुविधा सुनिश्चित करने को कहा गया है.
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदिका के लिए क्या है जरूरी?
योजना के लाभ के लिए प्रत्येक आवेदिका के बैंक खाते की आधार सीडिंग कराना आवश्यक है, ताकि आर्थिक सहायता राशि के भुगतान में कोई बाधा न हो. उपायुक्त द्वारा प्रत्येक शिविर में कम-से-कम एक बैंक के प्रतिनिधि/बैंकों के प्रतिनिधि आधार सीडिंग फॉर्म के साथ उपलब्ध रहे, यह सुनिश्चित करने को कहा गया है.