रांची : कैबिनेट ने एक सितंबर 2022 से राज्य में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने पर सहमति प्रदान की. इसके पहले 15 जुलाई को लिये गये फैसले में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिड्योर बनाने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया गया था. कमेटी द्वारा तय एसओपी पर स्वीकृति प्रदान की गयी. एक सितंबर से राज्य सरकार के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा.
इसी तिथि से कर्मियों के वेतन में की जाने वाली कटौती बंद हो जायेगी. कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी. कैबिनेट ने नीलांबर-पीतांबर विवि (पलामू) के अंतर्गत नवस्थापित डिग्री कॉलेजों में प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक,शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के कुल 145 पदों की स्वीकृति दी.
कैबिनेट ने मोटरयान यान स्क्रैपिंग सुविधा का रजिस्ट्रेशन व कार्य नियम 2021 के क्रियान्वयन पर मंजूरी दी. इसके तहत कर में रियायत का प्रावधान किया गया है. प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर गैर परिवहन वाहनों के मामले में 25फीसदी और परिवहन वाहनों पर 15 प्रतिशत तक रियायत दी जायेगी. परिवहन वाहनों को आठ वर्ष व गैर परिवहन वाहनों को 15 वर्ष तक रियायत प्रदान की जायेगी. कैबिनेट ने सहायक पुलिस कर्मियों की सेवा अवधि विस्तार के प्रस्ताव पर भी सहमति दी. पूर्व के प्रावधान में संशोधन किया गया है. अब विशेष परिस्थिति में कुल अनुबंध सेवा अवधि पांच की जगह छह वर्ष होगी.
मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत अब पांच लाख की जगह 10 लाख रुपये का अनुदान दिया जायेगा. साथ ही पूर्व से स्वीकृत असाध्य रोगों की सूची में अन्य रोगों को सूचीबद्ध करने की भी मंजूरी दी. पूर्व में असाध्य रोगों की सूची में कैंसर, एसिड अटैक, किडनी रोग व लीवर रोग समेत कुल चार रोग ही शामिल थे.
अब थैलेसीमिया, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, प्लास्टिक सर्जरी, ब्रेन हैमरेज, कोकियर इंप्लांट समेत कुल 17 रोगों को सूची में शामिल किया गया है. कैबिनेट ने ग्राम रक्षा दल के दलपतियों को पंचायत सचिव के पद पर नियुक्ति का फैसला लिया. इसके लिए झारखंड पंचायत सचिव (नियुक्ति, सेवा शर्त एवं कर्तव्य) नियमावली (संशोधित) 2014 को शिथिल करने पर मंजूरी दी.
कैबिनेट ने पांच सितंबर को दिन के 11 बजे से झारखंड विधानसभा का एक दिनी विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया. संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि विशेष सत्र में राज्य की वर्तमान स्थिति समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की जायेगी़ िवशेष सत्र के लिए 29 जुलाई से चार अगस्त तक के सत्रावसान को स्थगित किया गया.
कैबिनेट ने एक महीने के लिए वीआइपी, वीवीआइपी की झारखंड से अन्य राज्यों की सरकारी यात्रा के लिए फिक्सविंग जेट चार्टर्ड विमान सेवा मनोनयन के आधार पर लेने के प्रस्ताव को स्वीकृत किया. 31 अगस्त से एक महीने के लिए विमान लिया जायेगा. इस पर 2.06 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
1. पुरानी पेंशन योजना का लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो एसओपी की शर्तों को मानने का शपथ पत्र देंगे और किसी तरह से अतिरिक्त वित्तीय दावा नहीं करेंगे
2. नयी पेंशन योजना में सरकार द्वारा दिये गये अंशदान और मिलनेवाली ब्याज की राशि एनएसडीएल द्वारा सीधे सरकार को नहीं देने पर रिटायरमेंट के समय संबंधित कर्मचारी इस राशि को सरकारी खजाने में जमा करेंगें.
3. नयी पेंशन योजना में सरकारी कर्मचारियों के अंशदान की राशि एनएसडीएल से नहीं मिलने पर कर्मचारी सरकार से इसका दावा नहीं करेंगे
4. पुरानी पेंशन योजना चुननेवाले कर्मचारियों के वेतन से नयी पेंशन योजना के तहत उनके वेतन से 10% की कटौती नहीं की जायेगी
5. एनएसडीएल से सरकारी अंशदान की राशि मिलने पर उसे अलग रखा जायेगा. इसका इस्तेमाल भविष्य के पेंशन दायित्वों के लिए किया जायेगा.
6. सरकार को एनएसडीएल से कर्मचारियों के अंशदान और ब्याज की राशि मिलने पर उसे कर्मचारियों के दे दिया जायेगा. यह राशि झारखंड सामान्य भविष्य निधि के खाते में रखने का विकल्प होगा.
7. नयी पेंशन योजना लागू होने की तिथि (1/12/2004) से पुरानी पेंशन योजना लागू होने की तिथि (1/9/2022) के बीच रिटायर होनेवाले कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा.
8. पुरानी पेंशन योजना लागू करने से संबंधित सभी काम का निपटारा वित्त विभाग द्वारा किया जायेगा