मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में ‘झारनियोजन पोर्टल’ का शुभारंभ किया. श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से बनाये गये http://jharniyojan.jharkhand.gov.in पोर्टल के माध्यम से सरकार नियोक्ता एवं रोजगार ढूंढ रहे अभ्यर्थियों को प्लेटफार्म देने का प्रयास कर करेगी. पोर्टल पर नियोक्ता अपने व्यवसाय एवं उससे संबंधित मानव बल के बारे में जानकारी साझा कर सकते हैं.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि नियोजन पोर्टल से निजी क्षेत्र में नियुक्ति की मॉनीटरिंग हो सकेगी. योजना पहले से लागू है, पर वेब पोर्टल की कमी थी. अब यह बेहतर तरीके से हो सकेगा. राज्य के बेरोजगार युवक/युवतियों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से झारखंड सरकार द्वारा झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम-2021 पारित किया गया है.
साथ ही अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित नियमावली की अधिसूचना के उपरांत यह अधिनियम 12 सितंबर 2022 से संपूर्ण झारखंड राज्य में प्रभावी है. यह अधिनियम वैसे सभी प्रतिष्ठान, जो निजी क्षेत्र के हों एवं जहां 10 या 10 से अधिक कार्यबल कार्य कर रहे हैं, पर लागू होता है.
ऐसे सभी प्रतिष्ठानों को इस पोर्टल पर अपना निबंधन करवाना है. अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि से वैसे सभी प्रतिष्ठान जिन पर यह अधिनियम लागू होता है, द्वारा यदि कोई रिक्ति निकाली जाती है, तो 40,000 रुपये वेतन तक के पदों की नियुक्ति में 75% स्थानीय को नियुक्त करना होगा. इस अधिनियम का लाभ उठाने के इच्छुक झारखंड के युवाओं को रोजगार पोर्टल पर निबंधित होना होगा.
यदि स्थानीय कंपनियों द्वारा स्थानीय स्तर पर आवश्यक कौशल युक्त मानव बल की कमी के बारे में सूचित किया जाता है, तो सरकार द्वारा आवश्यक कौशल के संबंध में प्रशिक्षण दिलाकर स्थानीय युवाओं को योग्य बनाने का प्रावधान अधिनियम के अंतर्गत किया गया है. इस अवसर पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता, गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, श्रम सचिव राजेश कुमार शर्मा एवं अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे.