झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार गिराने की साजिश के आरोपी रवि केजरीवाल को हाईकोर्ट से मिली अंतरिम राहत
Jharkhand News: झारखंड हाईकोर्ट ने मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. इस दौरान प्रार्थी और राज्य सरकार का पक्ष सुना. पक्ष सुनने के बाद अदालत ने प्रार्थी के खिलाफ किसी भी प्रकार की पीड़क कार्रवाई करने पर चार सप्ताह के लिए रोक लगा दी.
Jharkhand News: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने हेमंत सोरेन सरकार गिराने की साजिश में शामिल होने के मामले में आरोपी रवि केजरीवाल की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की. अदालत ने मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान प्रार्थी और राज्य सरकार का पक्ष सुना. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने प्रार्थी के खिलाफ किसी भी प्रकार की पीड़क कार्रवाई करने पर चार सप्ताह तक के लिए रोक लगा दी है.
साजिश के तहत फंसाया गया है
झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने राज्य सरकार को जवाब दायर करने के लिए समय प्रदान किया है. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि इस मामले में उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है. झूठे आरोप लगाए गए हैं. सरकार गिराने की साजिश में उनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है और ना ही उसमें उनकी कोई भूमिका है.
Also Read: School Reopen: झारखंड में 4 फरवरी से खुल रहे स्कूल व कोचिंग, इन कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन पड़ेगा महंगा
सरकार की ओर से दी गयी अंडर टेकिंग
राज्य सरकार की ओर से जवाब देने के लिए समय मांगा गया. इस पर प्रार्थी की ओर से विरोध किया गया. अदालत ने प्रार्थी की दलील को सुनने के बाद कहा कि यदि सरकार इस बीच प्रार्थी की गिरफ्तारी नहीं करने की अंडर टेकिंग देती है, तो समय देने का आग्रह स्वीकार किया जा सकता है. इसके बाद सरकार की ओर से अंडर टेकिंग दी गयी. अदालत ने सरकार की अंडरटेकिंग को रिकॉर्ड करते हुए प्रति शपथ पत्र दायर करने के लिए चार सप्ताह का समय प्रदान किया.
Also Read: झारखंड में PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप के दस्ते से पुलिस की मुठभेड़, अंधाधुंध फायरिंग, भाग निकले नक्सली
रिपोर्ट: राणा प्रताप