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Hemant Soren News: हेमंत सोरेन की जमानत पर आज आ सकता है झारखंड हाईकोर्ट का ऑर्डर

Hemant Soren News: झारखंड हाईकोर्ट से हेमंत सोरेन की जमानत पर शुक्रवार को ऑर्डर आ सकता है. 13 जून को उनकी जमानत याचिका पर बहस पूरी हो गई थी.

Hemant Soren News: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत पर झारखंड हाईकोर्ट का शुक्रवार (28 जून) को ऑर्डर आ सकता है. जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में यह मामला सूचीबद्ध है. बड़गाईं अंचल जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर 13 जून को सुनवाई पूरी हो गई थी. कोर्ट ने ऑर्डर सुरक्षित रख लिया था.

13 जून को हाईकोर्ट में हुई थी हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई

झारखंड हाईकोर्ट में मामला सूचीबद्ध है और उम्मीद की जा रही है कि हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर कोई फैसला कोर्ट सुना सकता है. 13 जून को जब हाईकोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी, उस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की नेता और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी कोर्ट रूम में मौजूद थीं.

दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने ऑर्डर रखा था रिजर्व

जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में पिछली सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन के वकील ने अपने मुवक्किल को जमानत देने की मांग की थी. लेकिन, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील ने इसका जोरदार विरोध किया. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने ऑर्डर रिजर्व रख लिया था.

कपिल सिब्बल की दलीलों का ईडी के वकील ने किया था विरोध

हेमंत सोरेन को जमानत देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ ईडी का केस गलत है. यह पूरी तरह से जमीन विवाद का मामला है. यह कोई आपराधिक कृत्य नहीं है. उनके मुवक्किल को बेवजह इस मामले में फंसाया गया है. उनकी गिरफ्तारी भी गैरकानूनी है. कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि ईडी जबरन यह साबित करने में जुटा है कि इस जमीन पर हेमंत सोरेन का कब्जा है.

ईडी के वकील ने हेमंत सोरेन की जमानत याचिका का किया विरोध

वहीं, ईडी के वकील एसवी राजू ने कपिल सिब्बल की दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बड़गाईं अंचल की 8.5 एकड़ जमीन के मालिक बन बैठे. एसवी राजू ने कोर्ट यह भी याद दिलाया कि हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपनी गिरफ्तारी को गलत बताया था, लेकिन कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को सही माना. इसलिए उन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए.

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Mithilesh Jha
Mithilesh Jha
मिथिलेश झा PrabhatKhabar.com में पश्चिम बंगाल राज्य प्रमुख (State Head) के रूप में कार्यरत वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 32 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है। उनकी रिपोर्टिंग राजनीति, सामाजिक मुद्दों, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि और अन्य समसामयिक विषयों पर केंद्रित रही है, जिससे वे क्षेत्रीय पत्रकारिता में एक विश्वसनीय और प्रामाणिक पत्रकार के रूप में स्थापित हुए हैं. अनुभव : पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में 3 दशक से अधिक काम करने का अनुभव है. वर्तमान भूमिका : प्रभात खबर डिजिटल (prabhatkhabar.com) में पश्चिम बंगाल के स्टेट हेड की भूमिका में हैं. वे डिजिटल न्यूज कवरेज करते हैं. तथ्यात्मक और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता को प्राथमिकता देते हैं. वर्तमान में बंगाल चुनाव 2026 पर पूरी तरह से फोकस हैं. भौगोलिक विशेषज्ञता : उनकी रिपोर्टिंग का मुख्य फोकस पश्चिम बंगाल रहा है, साथ ही उन्होंने झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी लंबे समय तक ग्राउंड-लेवल रिपोर्टिंग की है, जो उनकी क्षेत्रीय समझ और अनुभव को दर्शाता है। मुख्य विशेषज्ञता (Core Beats) : उनकी पत्रकारिता निम्नलिखित महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों में गहरी विशेषज्ञता को दर्शाती है :- राज्य राजनीति और शासन : झारखंड और पश्चिम बंगाल की राज्य की राजनीति, सरकारी नीतियों, प्रशासनिक निर्णयों और राजनीतिक घटनाक्रमों पर निरंतर और विश्लेषणात्मक कवरेज. सामाजिक मुद्दे : आम जनता से जुड़े सामाजिक मुद्दों, जनकल्याण और जमीनी समस्याओं पर केंद्रित रिपोर्टिंग. जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा : पर्यावरणीय चुनौतियों, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और रिन्यूएबल एनर्जी पहलों पर डेटा आधारित और फील्ड रिपोर्टिंग. डाटा स्टोरीज और ग्राउंड रिपोर्टिंग : डेटा आधारित खबरें और जमीनी रिपोर्टिंग उनकी पत्रकारिता की पहचान रही है. विश्वसनीयता का आधार (Credibility Signal) तीन दशकों से अधिक की निरंतर रिपोर्टिंग, विशेष और दीर्घकालिक कवरेज का अनुभव तथा तथ्यपरक पत्रकारिता के प्रति प्रतिबद्धता ने मिथिलेश झा को पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत के लिए एक भरोसेमंद और प्रामाणिक पत्रकार के रूप में स्थापित किया है

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