Jharkhand News: झारखंड हाईकोर्ट में सीएम हेमंत सोरेन के माइंस लीज आवंटन मामले की सीबीआई से जांच कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज शुक्रवार को सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस डॉ रविरंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई की गयी. अब 17 मई को स्पेशल बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी. अदालत नहीं बैठने के कारण पिछली सुनवाई टल गयी थी. हालांकि सीएम हेमंत सोरेन की ओर से नोटिस के आलोक में अदालत में जवाब दाखिल किया गया था. आपको बता दें कि अदालत ने हेमंत सोरेन को नोटिस जारी किया था.
सीएम की ओर से जवाब दाखिल
झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रविरंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने आज इस मामले में सुनवाई की. 17 मई को स्पेशल बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी. खंडपीठ के नहीं बैठने के कारण सीएम हेमंत सोरेन माइंस लीज आवंटन मामले में पिछली बार सुनवाई नहीं हो सकी थी. हालांकि अदालत द्वारा पिछले दिनों जारी नोटिस के आलोक में मुख्यमंत्री की ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया था. आपको बता दें कि प्रार्थी शिवशंकर शर्मा ने झारखंड हाईकोर्ट में माइंस लीज आवंटन मामले में जनहित याचिका दायर की है.
हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर
आपको बता दें कि प्रार्थी शिवशंकर शर्मा ने झारखंड हाईकोर्ट में माइंस लीज आवंटन मामले में जनहित याचिका दायर की है. इसमें उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री व खान मंत्री रहते हुए उन्होंने रांची जिले के अनगड़ा प्रखंड में 88 डिसमिल जमीन पर दिसंबर 2021 में स्टोन माइनिंग का लीज लिया है.
रिपोर्ट : राणा प्रताप