ईडी कोर्ट में पेशी से पहले झारखंड हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई में क्या हुआ?
प्रवर्तन निदेशालय ने हेमंत सोरेन के आईए पर जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की. इस पर कोर्ट ने 27 फरवरी की तारीख तय की. उसी दिन इस मामले में अंतिम सुनवाई होगी.
पीएमएलए कोर्ट में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की पेशी से पहले झारखंड हाईकोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई हुई. हेमंत सोरेन की ओर से उनकी गिरफ्तारी और ईडी रिमांड के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल याचिका दाखिल की गई है. इस पर झारखंड हाईकोर्ट में अब 27 फरवरी को सुनवाई होगी.
झारखंड हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई 27 फरवरी को
सोमवार को हेमंत सोरेन की क्रिमिनल याचिका पर सुनवाई हुई. प्रवर्तन निदेशालय के वकील ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 9 फरवरी को अपना जवाब दाखिल किया था. इस पर सोमवार (12 फरवरी) को सुनवाई हुई. प्रवर्तन निदेशालय ने हेमंत सोरेन के आईए पर जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की. इस पर कोर्ट ने 27 फरवरी की तारीख तय की. उसी दिन इस मामले में अंतिम सुनवाई होगी.
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31 जनवरी की रात में हेमंत सोरेन ने दाखिल की थी याचिका
हेमंत सोरेन की ओर से 31 जनवरी की रात को ही हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी. इसमें उन्होंने ईडी की कार्रवाई को गैरकानूनी करार दिया था. हेमंत सोरेन के वकील ने अपील में कहा था कि उनके मुवक्किल की गिरफ्तारी गलत है. इसके बाद आईए के जरिए एक अमेंडमेंट दाखिल कर हेमंत सोरेन की रिमांड को भी गलत करार दिया गया.
ईडी ने अमेंडमेंट का जवाब दाखिल करने के लिए मांगा समय
ईडी के वकील की ओर से सोमवार को कोर्ट से अमेंडमेंट का जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई. एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए समय प्रदान किया और फाइनल डिस्पोजल के लिए 27 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी.
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हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी और रिमांड को दी है चुनौती
बता दें कि हेमंत सोरेन की ओर से क्रिमिनल रिट पिटीशन में अमेंडमेंट करते हुए कहा गया था कि केंद्र सरकार ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है. ईडी के वकील ने कोर्ट से कहा कि उन्हें इस अमेंडमेंट की सूचना नहीं दी गई थी. इसलिए उन्हें अमेंडमेंट का जवाब दाखिल करने के लिए वक्त दिया जाए. इसके बाद एक्टिंग चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि वह 27 फरवरी को फाइनल डिस्पोजल पर सुनवाई करेंगे.
कपिल सिब्बल, प्रियेश चित्रांश ने की हेमंत सोरेन की पैरवी
हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और प्रियेश चित्रांश ने पैरवी की, जबकि ईडी की ओर से भारत सरकार के एडीशनल सॉलिसिटर जनरल और एडवोकेट अमित कुमार दास ने पैरवी की.
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